डेस्क। अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप कुछ वित्तीय कार्यों के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। हालाँकि, सरकार द्वारा अभी तक लास्ट डेट में कोई विस्तार नहीं हुआ है।
यदि आपका पैन डिएक्टिवेट हो गया है, तो इसे चालू करने के लिए इन सरल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ दी हुई है। 1000 रुपये के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन फिर से चालू भी हो जाएगा।
आयकर नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो चुका है, तो वे अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम भी नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी भी होंगे।
मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1,000 रुपये के शुल्क का भुगतान करने के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से चालू भी किया जा सकता है। हालाँकि, जब तक पैन निष्क्रिय है, तब तक सभी नियम लागू होंगे।
जैसे:-
व्यक्ति इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करके रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेगा।
पेंडिंग रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा।
इनऑपरेटिव पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते है।
पैन के इनऑपरेटिव हो जाने पर डिफेक्टिव रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं करी जा सकती।
पैन के इनऑपरेटिव हो जाने पर ऊंची दर से कर कटौती की आवश्यकता भी होगी।