डेस्क। जेठ माह में पूरे लखनऊ में बजरंग बली जी महराज के श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले भंडारों के लिए पुलिस से परमिशन लेना जरूरी हो गया ha। बिना पुलिस के आदेश के भंडारा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है।
लखनऊ में जेठ के महीने में हर मंगलवार और शनिवार हजारों भंडारा होते हैं जिसमें अमीर गरीब लाखों लोग प्रसाद बाटते और पाते हैं। लखनऊ पुलिस के इस विवादित आदेश का काफी विरोध भी किया जा रहा है।
पुलिश कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जारी प्रेस नोट में बोला गया है कि लखनऊ जनपद में बड़ा मंगल के दिन लखनऊ वासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ उक्त दिन जगह-जगह पर भण्डारा एवं पूजन आदि का आयोजन भी किया जाता है। जिस पर प्रायः देखा गया है कि कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक / शहर के मुख्य मार्गों पर भी पण्डाल लगाकर आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्वालु एकत्र हो जाते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है, जिस कारण आम जनमानस को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसके दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त एवं श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था महोदय द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं।
पुलिश कमिश्नरेट ने बोला है कि जनपद में धारा 144 लागू है, इसके दृष्टिगत बड़े मंगल से संबन्धित किसी भी आयोजन की अनुमति सम्बंधित जोन के पुलिस उपायुक्त से लेना अनिवार्य है और सभी आयोजक अनुमति लेकर ही आयोजन करना भी सुनिश्चित करें।
साथ ही बड़ा मंगल से सम्बंधित कोई भी आयोजन सड़क / सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे स्थान पर न करें जिससे यातायात व्यवस्था बाधित या प्रभावित हो। आयोजक आयोजन प्रबंधन में लगे अपने सहयोगियों (वोलेंटियर) को पहले से ही ब्रीफ कर दें, वहीं आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को पंक्ति में बनाये रखने का संबोधन भी करते रहें तथा आयोजन के दौरान यातायात को सुगम बनाये रखने हेतु श्रद्वालुओं के वाहन इत्यादि को निर्धारित स्थान पर ही पार्क भी कराएं।
आयोजन के दौरान व सम्पन्न होने पर आयोजन स्थल को स्वच्छ बनाये रखने की जिम्मेदारी आयोजक की ही होगी। उक्त बिन्दुओ की अवहेलना करने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी।