Delhi Divyang Pension Scheme : अब हर महीने खाते में आएंगे 6000 रुपये •

Published On: January 5, 2026
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Delhi Divyang Pension Scheme : अब हर महीने खाते में आएंगे 6000 रुपये

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Delhi Divyang Pension Scheme : साल 2026 की शुरुआत दिल्ली के दिव्यांगजनों के लिए खुशियों की नई किरण लेकर आई है। दिल्ली सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे को बढ़ाते हुए एक बेहद भावुक और राहत भरा फैसला लिया है। अब राजधानी में रहने वाले उन दिव्यांगजनों को, जो गंभीर शारीरिक या मानसिक चुनौतियों (Severe Disability) का सामना कर रहे हैं, सरकार की ओर से हर महीने 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह कदम उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो दिव्यांगता के कारण भारी आर्थिक बोझ और महंगे इलाज का खर्च उठा रहे हैं।

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अब तक क्या था और अब क्या बदलेगा?

वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। लेकिन नई योजना के तहत, गंभीर दिव्यांगता (Persons with Benchmark Disabilities – PwBD) से जूझ रहे लोगों के लिए इस राशि को दोगुना कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जिन्हें अत्यधिक देखभाल (High Support Needs) की आवश्यकता है, उनके बैंक खातों में अब सीधे 6000 रुपये भेजे जाएंगे।

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सिर्फ सर्टिफिकेट काफी नहीं, मेडिकल बोर्ड करेगा फैसला

सरकार ने इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम तय किए हैं। इस बार केवल ‘दिव्यांगता प्रमाण पत्र’ दिखा देने भर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए एक विशेष स्कोरिंग सिस्टम तैयार किया गया है।

  1. मेडिकल जांच: डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाएगी जो आवेदक की पूरी मेडिकल जांच करेगी।

  2. रोजमर्रा के काम का आकलन: विशेषज्ञों की टीम यह देखेगी कि क्या व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों (जैसे खाना, नहाना, चलना) के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है?

  3. पारदर्शी चयन: इसी स्कोरिंग और रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किसे कितनी और किस तरह की मदद की तत्काल जरूरत है।

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योजना का मुख्य उद्देश्य: सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान भी

इस योजना का नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया था। इसका असली मकसद उन दिव्यांगों की मदद करना है जिन्हें नियमित रूप से फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, विशेष इलाज या 24 घंटे देखभाल करने वाले (Caregiver) की जरूरत होती है। सरकार चाहती है कि यह पैसा दिव्यांगजन अपनी थेरेपी और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता शर्तें)

अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • निवास: आवेदक पिछले कम से कम 5 सालों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

  • दस्तावेज: आवेदक के पास दिल्ली का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

  • दिव्यांगता का स्तर: 60% से 100% तक की दिव्यांगता वाले लोग ही इसके पात्र होंगे (जिन्हें हाई सपोर्ट की जरूरत है)।

  • आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

  • बैंक खाता: पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आएगा, इसलिए आधार से लिंक बैंक खाता होना जरूरी है।

जनवरी में लॉन्च होगा पोर्टल: ऐसे करें तैयारी

समाज कल्याण विभाग इसी महीने यानी जनवरी 2026 में आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इस पोर्टल के आने से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और आसान हो जाएगी। आवेदकों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे पंजीकरण कर सकेंगे।


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