Haryana Dayalu Yojana : CM सैनी ने एक झटके में बांटे ₹217 करोड़, क्या आपके खाते में आए 5 लाख?

Published On: January 3, 2026
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Haryana Dayalu Yojana : CM सैनी ने एक झटके में बांटे ₹217 करोड़, क्या आपके खाते में आए 5 लाख?

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Haryana Dayalu Yojana :साल 2026 की शुरुआत हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई उम्मीद और बड़ी राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल के दूसरे ही दिन राज्य के हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना’ (DAYALU-1) के तहत सीएम सैनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5,794 लाभार्थियों के बैंक खातों में 217.36 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) की है।

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संकट की घड़ी में ‘दयालु’ बनी सरकार

अक्सर देखा जाता है कि जब किसी गरीब परिवार के कमाने वाले सदस्य या किसी प्रियजन की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो वह परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे ही परिवारों का संबल बनने के लिए हरियाणा सरकार ने दयालु योजना की शुरुआत की थी। 2 जनवरी, 2026 को जारी की गई यह राशि इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 49,998 लाभार्थियों को 1881.35 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

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क्यों खास है ‘दयालु योजना’? (नेशनल स्कीम से भी बेहतर)

आमतौर पर केंद्र सरकार की ‘नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम’ में केवल परिवार के मुखिया की मृत्यु पर ही मदद मिलती है। लेकिन हरियाणा की दयालु योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें परिवार के 6 साल से लेकर 60 साल तक के किसी भी सदस्य की असामयिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना बीपीएल (BPL) परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

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किसे कितनी मिलेगी मदद? (Slab-wise Benefits)

सरकार ने उम्र के हिसाब से सहायता राशि को अलग-अलग स्लैब में बांटा है, ताकि सही व्यक्ति को सही मदद मिल सके:

  • 6 से 12 साल तक: ₹1 लाख की सहायता।

  • 12 से 18 साल तक: ₹2 लाख की सहायता।

  • 18 से 25 साल तक: ₹3 लाख की सहायता।

  • 25 से 40 साल तक: ₹5 लाख की सहायता (सबसे अधिक मदद इसी आयु वर्ग में है)।

  • 40 से 60 साल तक: ₹2 लाख की सहायता।

आवेदन की प्रक्रिया: घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

अगर आप भी इस योजना के दायरे में आते हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑफिशियल पोर्टल: सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

  2. योजना का चयन: ‘Apply Scheme’ सेक्शन में जाकर ‘DAYALU’ विकल्प को चुनें।

  3. लॉगिन: अपना परिवार पहचान पत्र (PPP ID) दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगिन करें।

  4. विवरण भरें: उस सदस्य का चयन करें जिसकी मृत्यु या दिव्यांगता हुई है। मृत्यु प्रमाणपत्र या दिव्यांगता सर्टिफिकेट नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

  5. सबमिट: सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

जरूरी बात: 3 महीने की समयसीमा

ध्यान रहे, इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक सख्त नियम है। मृत्यु या दुर्घटना होने की तारीख से 3 महीने के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य है। यदि आप 90 दिनों के बाद आवेदन करते हैं, तो पोर्टल आपकी अर्जी स्वीकार नहीं करेगा और आप इस बड़ी आर्थिक मदद से वंचित रह सकते हैं।

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हरियाणा सरकार का यह कदम साबित करता है कि वे अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उदय) के सिद्धांत पर अडिग हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस ‘दयालु’ पहल ने न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उन परिवारों को यह अहसास भी कराया है कि सरकार उनके दुख में साथ खड़ी है।


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