डेस्क। EPFO का कहना है कि मौत के बाद आधार डिटेल्स को नहीं सुधारा जा सकता है, और इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर पैसों का भुगतान नॉमिनी को करा जायेगा। पर इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की मंजूरी लेना काफी जरूरी होगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है कि पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए डेथ क्लेम (Death Claim) के नियम में कई बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी कर शेयर की है।
नए नियम के तहत अगर किसी ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है और उसका आधार पीएफ अकाउंट (PF Account) से लिंक नहीं है तो फिर आधार कार्ड (Aadhaar Card) में दी गई जानकारियां, पीएफ अकाउंट के साथ दी गई डिटेल्स से मैच नहीं करती हैं, फिर भी उस अकाउंट होल्डर के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा और इस बदलाव के जरिए संगठन ने डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान कर दिया है।
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इससे पहले आधार के विवरण में कोई गलती हो गई हो या कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से आधार संख्या निष्क्रिय भी हो गई हो, फिर इस स्थिति में डेथ क्लेम में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही इसका असर ये होता था कि PF खाताधारक की मृत्यु के बाद अधिकारियों को उसकी आधार डिटेल्स का मिलान करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और इसके साथ ही नॉमिनी को पीएफ के पैसों के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता था।
पीएफ भुगतान के लिए क्या है नया नियम
EPFO का ये कहना है कि मौत के बाद आधार डिटेल्स को नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर पैसों का भुगतान नॉमिनी को करा जायेगा। पर इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की मंजूरी लेना जरूरी होगा।
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क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बिना पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को नहीं किया जायेगा और इसके अलावा किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ईपीएफओ ने खास ध्यान रखा है। इस नए नियम के तहत जो नॉमिनी या परिवार के सदस्य हैं उनकी भी सत्यता की पूरी जांच करी जाएगी, उसके बाद पीएफ के पैसे का भुगतान करा जायेगा।
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हालांकि ये नियम केवल तभी लागू होगा जब पीएफ अकाउंट धारक का आधार डिटेल्स गलत होगा और अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास सही नहीं होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा।