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Join NowDAYALU Yojana 2026: साल 2026 की शुरुआत हरियाणा के हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। नए साल के दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है। ‘दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना’ (DAYALU-1) के तहत मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए सीधे लाभार्थियों के खातों में ₹217.36 करोड़ की भारी-भरकम राशि ट्रांसफर की है। यह योजना उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्होंने अपने किसी सदस्य को खो दिया है या जो गंभीर शारीरिक अक्षमता (Disability) का सामना कर रहे हैं।
दयालु योजना: आखिर क्यों है यह बाकी योजनाओं से अलग?
अक्सर देखा जाता है कि ‘नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम’ जैसी योजनाओं में केवल परिवार के मुखिया की मृत्यु पर ही मुआवजा मिलता है। लेकिन हरियाणा की दयालु योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें परिवार के 6 साल से लेकर 60 साल तक के हर सदस्य को कवर किया गया है।
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यदि हरियाणा के किसी बीपीएल (BPL) परिवार में किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार आर्थिक रूप से टूट चुके उस परिवार को सहारा देने के लिए ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की मदद देती है।
उम्र के हिसाब से कितनी मिलेगी मदद? (Slab Details)
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत उम्र को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है, ताकि सही व्यक्ति को सही लाभ मिल सके:
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6 से 12 साल: ₹1 लाख की सहायता।
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12 से 18 साल: ₹2 लाख की सहायता।
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18 से 25 साल: ₹3 लाख की सहायता।
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25 से 40 साल: ₹5 लाख की सबसे बड़ी सहायता।
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40 से 60 साल: ₹2 लाख की सहायता।
अब तक 50 हजार परिवारों को मिला फायदा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। आंकड़ों की बात करें तो दयालु योजना के शुरू होने से लेकर अब तक लगभग 49,998 लाभार्थियों के खातों में कुल 1881.35 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। 2 जनवरी 2026 को हुए ताजा ट्रांसफर से 5794 परिवारों को तत्काल राहत मिली है।
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
अगर आप या आपके आसपास कोई इस योजना का पात्र है, तो आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको हरियाणा के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा:
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पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट खोलें और ‘Apply Scheme’ में जाकर ‘DAYALU’ विकल्प चुनें।
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लॉगिन प्रक्रिया: अपना परिवार पहचान पत्र (PPP – Family ID) नंबर दर्ज करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरें।
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सदस्य का चयन: उस सदस्य का नाम चुनें जिसकी मृत्यु हुई है या जो दिव्यांग हुआ है।
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दस्तावेज: जन्मतिथि, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नंबर और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
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सबमिट: फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और फाइनल सबमिट कर दें।
सबसे जरूरी बात: 3 महीने की समयसीमा!
योजना का लाभ लेने के लिए समय का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी अप्रिय घटना (मृत्यु या दुर्घटना) के 3 महीने के भीतर ही आपको पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यदि आप यह समयसीमा चूक जाते हैं, तो योजना का लाभ मिलना नामुमकिन हो जाएगा।
















