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Join NowBihar disability pension scheme : जीवन में किसी शारीरिक अक्षमता के साथ जीना अपने आप में एक संघर्ष है, लेकिन अगर साथ में गरीबी भी हो, तो जिंदगी पहाड़ जैसी लगने लगती है। बिहार में हमारे दिव्यांग भाई-बहनों (Differently-abled citizens) को अक्सर छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब बिहार सरकार (Bihar Government) ने इस निर्भरता को खत्म करने और उन्हें ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
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बिहार के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना’ (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – IGNDPS) के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। वो दिन अब लद गए जब पेंशन के नाम पर केवल नाममात्र राशि मिलती थी। साल 2025 में सरकार ने खजाना खोल दिया है!
400 रुपये नहीं, अब मिलेंगे पूरे 1100 रुपये
यह खबर किसी दिवाली के तोहफे से कम नहीं है। पहले इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले दिव्यांगजनों को मात्र 400 रुपये मिलते थे। बढ़ती महंगाई में यह राशि “ऊंट के मुंह में जीरा” जैसी थी। लेकिन वर्ष 2025 से इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
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यह बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जा रही है। यानी अब न तो किसी बाबू के चक्कर लगाने हैं और न ही किसी दलाल को कमीशन देना है। पैसा सीधा सरकार के खजाने से आपके खाते में!
आखिर क्या है यह योजना और क्यों है खास?
यह योजना बिहार में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 79 वर्ष की आयु के उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा देना है जो 80% या उससे अधिक गंभीर दिव्यांगता का शिकार हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।
कौन ले सकता है इसका लाभ? (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं, ताकि मदद सही व्यक्ति तक ही पहुंचे:
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निवासी: आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
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उम्र सीमा: आवेदक की उम्र 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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दिव्यांगता का प्रतिशत: यह सबसे महत्वपूर्ण है—आवेदक 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
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आर्थिक स्थिति: परिवार BPL श्रेणी (गरीबी रेखा से नीचे) में होना चाहिए।
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शर्त: आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
आवेदन कैसे करें? (Application Process – Step by Step)
अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के पात्र है, तो आज ही आवेदन करें। प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है:
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फॉर्म भरें: अपने नजदीकी आरटीपीएस (RTPS) काउंटर (जो अक्सर ब्लॉक या प्रखंड ऑफिस में होता है) पर जाएं। वहां निर्धारित प्रपत्र में आवेदन फॉर्म भरें।
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दस्तावेज जमा करें: फॉर्म के साथ सभी जरूरी कागजात लगाएं और हस्ताक्षर करें।
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रसीद संभालें: जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement Receipt) मिलेगी। इसे संभालकर रखें, इसी से आप अपना स्टेट्स चेक कर पाएंगे।
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स्वीकृति: आपके आवेदन की जांच के बाद, आपको SMS या ईमेल के जरिए बताया जाएगा कि आपका फॉर्म पास हुआ या नहीं। पास होने पर उसी काउंटर से आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा।
जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट (Important Documents)
तैयारी पूरी रखें, ताकि एक बार में ही काम हो जाए:
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आधार कार्ड (Aadhaar Card)
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वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस
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80% या अधिक वाला दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
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बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड
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बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता आधार से लिंक हो तो बेहतर)
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पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
अगर पैसा न आए या कोई शिकायत हो तो क्या करें?
कई बार फॉर्म जमा करने के बाद भी पैसा नहीं आता या कोई बाबू परेशान करता है। इसके लिए बिहार सरकार ने अब घर बैठे शिकायत करने का सिस्टम बना दिया है:
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टोल-फ्री हेल्पलाइन: आप 1800-345-6262 पर कॉल करके फ्री में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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पोर्टल: सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है।
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इसके अलावा, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या ‘बिहार लोक शिकायत निवारण’ ऑफिस में भी अपनी बात रख सकते हैं।
1100 रुपये की राशि शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन एक गरीब दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह दवाइयों, राशन और स्वाभिमान का खर्च चलाने का जरिया है। सरकार का यह कदम सराहनीय है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका हकदार है, तो आज ही इस जानकारी को साझा करके उसकी मदद करें।
Q: मुझे इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन में कितने पैसे मिलेंगे?
A: वर्ष 2025 में बढ़ोतरी के बाद अब आपको हर महीने 1100 रुपये की राशि मिलेगी।
Q: मेरी दिव्यांगता 60% है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ?
A: नहीं, इस विशिष्ट योजना के लिए आपकी दिव्यांगता कम से कम 80% होनी चाहिए। कम प्रतिशत वालों के लिए राज्य की दूसरी योजनाएं हो सकती हैं।
Q: क्या दूसरे राज्य के लोग बिहार में यह पेंशन ले सकते हैं?
A: नहीं, यह केवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए है।
Q: आवेदन के बाद कैसे पता चलेगा कि पेंशन मंजूर हुई या नहीं?
A: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा, या आप RTPS काउंटर पर रसीद दिखाकर पता कर सकते हैं।











