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Join NowHaryana Tractor: हरियाणा के किसान भाइयों के लिए लॉटरी लगने वाली है…अगर आप भी अपने खेत में नया और शक्तिशाली ट्रैक्टर दौड़ाने का सपना देख रहे थे, लेकिन बजट आड़े आ रहा था, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आपके लिए एक “जादुई” स्कीम लेकर आई है।
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हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को सशक्त बनाने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 का बिगुल फूंक दिया है। इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन सावधान! यह मौका सिर्फ सीमित समय के लिए है। अगर आपने 15 जनवरी, 2026 तक आवेदन नहीं किया, तो यह सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा।
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क्या है यह ‘3 लाख वाली’ ट्रैक्टर स्कीम?
हरियाणा सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने और छोटे किसानों की मदद करने के लिए 45 HP (हॉर्सपावर) से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस स्कीम का सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो आर्थिक तंगी के कारण मशीनरी नहीं खरीद पाते थे। 27 दिसंबर से शुरू हुई इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास अब बहुत कम दिन बचे हैं।
पात्रता की शर्तें: कौन उठा सकता है लाभ?
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ कड़े लेकिन जरूरी नियम बनाए हैं:
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सिर्फ SC श्रेणी के लिए: यह योजना विशेष रूप से हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए आरक्षित है।
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निवासी: आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
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5 साल का नियम: अगर आपने पिछले 5 सालों में सरकार की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी ली है, तो आप इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे।
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बिक्री पर रोक: सब्सिडी पर लिए गए ट्रैक्टर को आप अगले 5 साल तक बेच नहीं सकते।
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जमीन का मालिकाना हक: किसान के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम (जो Family ID में दर्ज हो) खेती की जमीन होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
आवेदन करना अब बहुत आसान हो गया है, बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है:
चरण 1: मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल
सबसे पहले आपको ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना होगा। इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अपने आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र (PPP) के जरिए इसे अपडेट करें।
चरण 2: कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन
इसके बाद कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Tractor Subsidy Scheme SB-89’ विकल्प को चुनें। यहाँ अपनी फैमिली आईडी डालकर अपनी डिटेल्स भरें और जरूरी दस्तावेज (जैसे जाति प्रमाण पत्र, जमीन के कागज) अपलोड करें।
कैसे होगा चयन? (Lottery System)
अगर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य से ज्यादा होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार लॉटरी (Draw) के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करेगी। जिला स्तरीय समिति पूरी पारदर्शिता के साथ लिस्ट तैयार करेगी। जिसका नाम लिस्ट में आएगा, वह विभाग द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी से मोलभाव करके अपना मनपसंद ट्रैक्टर खरीद सकेगा।
हेल्पलाइन नंबर और संपर्क
अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई सवाल पूछना है, तो आप विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जाकर भी मदद ले सकते हैं। यह मौका बार-बार नहीं आता। 3 लाख रुपये की बचत कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप पात्र हैं, तो आज ही अपने नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर जाएं और आवेदन करें। याद रखें, आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 है…











