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SC ने बाबा रामदेव को किया तलब, जानिए पूरा मामला 

 

डेस्क। पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े विज्ञापन के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है साथ ही इंडियन मोडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए एक याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को नोटिस जारी किया है। उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने को बोला गया है। कोर्ट ने रामदेव से पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू करी जाए?

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से भी पूछा करी और आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है? अब हम आपके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए बोलने वाले हैं। हम रामदेव को भी पक्षकार बनाएंगे। साथ ही रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश भी होना होगा।

कोर्ट ने ये कहा कि हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे वहीं ये बात बिल्कुल साफ है। साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाते हुए बोला है कि एक दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया? इस पर केंद्र ने अदालत को बताया है कि उन्हें समुचित जवाब देने के लिए और भी समय चाहिए होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पतंजलि के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वामी रामदेव को भी एक नोटिस जारी किया है कि क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा भी चलाया जाए।

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आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। बता दें इस नोटिस में पतंजलि आयुर्वेद के अलावा आचार्य बालकृष्ण को भी दिया गया था, जिसमें तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को बोला गया था। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया।

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