Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार किसी के साथ पक्षपात न होने पाए इसलिए आयोग की विशेष नजर पेड न्यूज पर है। नामांकन के दिन से जिला व राज्य स्तरीय समिति प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर संज्ञान लेने वाली है।
एमसीएमसी से पेड न्यूज की सूचना मिलते ही रिटर्निंग आफिसर 96 घंटों के भीतर प्रत्याशी को नोटिस दे देंगे।
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शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान कराने के साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। किसी के साथ पक्षपात न होने पाए इसलिए आयोग की विशेष नजर पेड न्यूज पर बनी होगी। नामांकन के दिन से जिला व राज्य स्तरीय समिति प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों का संज्ञान भी लेगी।
साथ ही चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी पूरा जोर देने वाला है। इसके लिए आयोग मतदान से पांच दिन पहले मतदाता पर्ची घरों में पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करने वाला हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में विस्तार से पेड न्यूज, फेक न्यूज, ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल के बारे में भी जानकारी दी है।
विज्ञापनों के लिए विशेष नियम
नवदीप रिणवा ने यह बताया है कि मतदान के दिन व उससे एक दिन पहले राजनीतिक दल, प्रत्याशी, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्रमाणित कराना भी काफी अनिवार्य है। इस तरह के विज्ञापनों का खर्च प्रत्याशी में जोड़ा भी जाएगा। नामांकन के दिन से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाना होगा।
पेड न्यूज की सूचना पर नोटिस
प्रदेश या जिला स्तर पर एमसीएमसी से पेड न्यूज की सूचना मिलते ही रिटर्निंग आफिसर 96 घंटों के समय अवधि के अंदर प्रत्याशी को नोटिस देंगे। प्रत्याशी को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय भी दिया जाएगा।
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जिला स्तरीय समिति के खिलाफ राज्य स्तरीय समिति में 48 घंटे के अंदर अपील भी की जा सकती है। प्रदेश स्तर की एमसीएमसी 96 घंटे में निर्णय लेगी तथा प्रदेश स्तरीय एमसीएमसी के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग में अपील के लिए 48 घंटे का समय भी दिया जाएगा। आयोग का ही निर्णय अंतिम होगा।