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आजम खां को इस मामले में किया गया बरी 

डेस्क। सपा नेता आजम खां को डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने बरी किया है। कोर्ट ने आजम के करीबी रहे शानू को भी बरी कर दिया है।

साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर के एक और मामले में फैसला ले लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली करवाने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे भी दर्ज कराए थे।

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जिनमें चार मुकदमों में फैसला भी आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी किए जा चुके हैं, जबकि दो में सजा भी दी जा चुकी है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में हैं। बस्ती निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है।

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कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। कोर्ट ने इसके अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर खां ने यह बताया कि कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया है।

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