डेस्क। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Arrested) को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई रविवार सुबह से ही मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी कर रही थी और 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह बताया जा रहा है कि सीबीआई ने धारा 120B और 477B के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। और अभी तक इस पूरी गिरफ्तारी पर एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।
कितने वर्ष की हो सकती है सजा
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 120B और 477A के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं 120B धारा तब लगाई जाती है जब लगता है कि आरोपी ने आपराधिक षड्यंत्र किया हो। पर इसमें आरोपी को लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगर आरोप साबित होता है तो उसे 6 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है या फिर उसके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है और कई बार दोनों लगाया जा सकता है।
वहीं धारा 477A, ’खातों का फर्जीवाड़ा’ के अपराध को परिभाषित और दंडित भी करती है। इसके प्रावधान के अनुसार, जो कोई क्लर्क, अधिकारी या नौकर होने के नाते, या उस क्षमता में कार्यरत या कार्य कर रहा है, जानबूझकर और किसी भी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, या जो उसके कब्जे में है, जानबूझकर और धोखाधड़ी के इरादे से, यदि वह ऐसा करने के लिए उकसाता है, तो उसे कारावास से दंडित भी किया जा सकता है।
इस आरोप में सात साल तक की सजा हो सकती है और अर्थदंड का भी प्रावधान है।
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बोला है। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिसोदिया के घर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे।