डेस्क। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत दे दी गई है। समन मिलने के बाद मंगलवार (18 जुलाई) कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होनी तय की गई। पहलवानों ने पूर्व डब्ल्यूएफआई चीफ पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी जिसमें उनपर कई धाराएं भी लगाई गई थी। कोर्ट ने बृजभूषण के अलावा विनोद तोमर को भी गुरुवार तक अंतरिम जमानत दे दी है।
कोर्ट के समन मिलने के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा था कि वह कोर्ट से जमानत की मांग करेंगे और पहले भी जब उन्हें समन किया गया था तब उन्होंने कहा था कि वह कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं है साथ ही कोर्ट ने 7 जुलाई को बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को भी 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल करी गई थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग मामले में बृजभूषण को क्लीन चिट देने की बात भी कही थी। वहीं उनपर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की शीलता भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप भी तय किए गए हैं।