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TRAI: केंद्र सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, अब ये होंगे अध्यक्ष 

 

 

डेस्क। Telecom Regulatory Authority of India: केंद्र की मोदी सरकार ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन पर काफी विचार कर रही है इसके तहत प्राइवेट सेक्टर वाले अधिकारी को भी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना पॉसिबल हो सकेगा। यह अधिनियम वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित भी करेगा। 

आगामी दूरसंचार विधेयक के तहत विचार किए जा रहे बदलावों के अनुसार, संशोधन यह निर्दिष्ट कर सकता है कि नियामक का अध्यक्ष निजी क्षेत्र से भी हो सकता है बता दें एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्राई के अध्यक्ष पद के लिए निजी क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो बोर्ड पदों पर रहे हों या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हों, जिनके पास कम से कम 30 साल का अनुभव होना चाहिए।

नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बोला है कि, ‘एक प्रस्ताव है कि एक व्यक्ति जिसने कभी सरकार में काम नहीं किया है। उसे भी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में ही नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते उसके पास सीनियर लेवल पर कम से कम 30 का अनुभव होना जरूरी है, जैसे कि बोर्ड सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हो।

सूत्रों के अनुसार, इसका मतलब अनिवार्य रूप से ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 4 में संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र को नियामक निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है, जिनके पास उद्योग, वित्त, लेखा, कानून, प्रबंधन या उपभोक्ता और दूरसंचार का विशेष ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।”

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