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PAN-Aadhaar Link: इन लोगों को मिली लिंक से छूट 

 

डेस्क। PAN-Aadhaar Link: पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। दोनों दस्तावेजों को जोड़ा जाना बेहद जरूरी है, पर सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट भी हैं।

पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है। पर, वर्तमान समय सीमा 30 जून, 2023 है और इस बार यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन उसके अलगे दिन से अमान्य भी हो जाएगा। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि कुछ छूट है। वो ऐसे समझे कि अगर जिन लोगों को छूट मिली है, उनके लिए आधार और पैन को लिंक करना काफी जरूरी नहीं है।

पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं ?

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ‘छूट श्रेणी’ में कौन आते हैं, इसके बारे में बताया गया है।

असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी हैं। 

पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले लोग का होना।

भारत के नागरिक ना होना भी शमिल है।

आपको बता दें कि आधार-पैन लिंकेज की आवश्यकता किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। हालांकि, प्रदान की गई छूट नवीनतम सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधनों के अधीन भी हैं।

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