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मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज

 

 

डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए बीमार पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला भी दिया गया लेकिन कोर्ट से जमानत से इनकार कर दिया और मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिल भी सकेंगे। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद भी हैं।

मुलाकात का समय किया गया निर्धारित

हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिल सकते हैं वहीं कोर्ट ने कहा कि सीमा सिसोदिया घर या अस्पताल जहां भी हो उनके मनीष सिसोदिया मुलाकात भी कर सकते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उनकी ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उनकी देखभाल करने वाले सिसोदिया बिल्कुल ही अकेले हैं।

इससे पहले 30 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज भी कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज करी जाती है

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