डेस्क। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। वहीं राज्य सरकार ने तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हटाने का फैसला भी लिया है।
साथ ही अगर कोई शख्स राज्य में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदता है तो उसे तीन की जगह पांच साल की छूट भी दी जा रही है।
सभी जिले के RTO को दिए गए हैं ये निर्देश
सरकार की ओर से यूपी के सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में बेचे गए और रजिस्टर्ड किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर 100 प्रतिशत टैक्स की छूट भी दी जाएगी। यह छूट 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक होने वाली है।”
इसके अलावा 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के चौथे और पांचवें वर्ष में यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक राज्य में रजिस्टर्ड और बेचे गए EVs पर 100 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। और वाहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण पेश किया गया है। और इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले वो ऑटोमोबाइल होते हैं जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) भी शामिल हैं।