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AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत

 

डेस्क। मनी लॉन्डरिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत मिली है, हालांकि वह दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर भी नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान भी नहीं दे सकते।

ICU में भर्ती थे सत्येंद्र जैन

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार सुबह जेल के बाथरूम में फिसलने और चोट लगने के बाद लोक नायक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। जेल अधिकारियों के अनुसार, जैन सेंट्रल जेल नंबर 7 स्थित अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में सुबह करीब 6 बजे गिरे भी। कमजोरी की वजह से शुरुआत में उन्हें निगरानी में रखा गया और वहां डॉक्टरों ने जांच भी की।

जेल अधिकारियों ने बोला कि गिरने के बाद जैन सामान्य थे लेकिन उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जब उन्होंने अपनी पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की और इसके बाद में, उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें राजकीय एलएनजेपी अस्पताल में स्थानांतरित भी कर दिया गया।

 

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