डेस्क। Rahul Gandhi Bungalow: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें 22 अप्रैल तक लुटियंस दिल्ली में स्थित अपना आधिकारिक बंगला भी खाली करना होगा। लोकसभा आवास समिति ने सोमवार (27 मार्च, 2023) को कथित तौर पर राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया है। राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित भी किया गया था।
इसी नियमानुसार उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक माह के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में अपना आधिकारिक लोधी एस्टेट बंगला खाली करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह राजनीतिक और कानूनी रूप से राहुल गांधी की सजा और अयोग्यता के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेगी।
2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने की थी ये बड़ी टिप्पणी
राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई। उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है ताकि वो ऊपरी अदालतों में अपील कर पाएं।
पिछले शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी थी। और रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है और इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान भी कर सकता है।
बता दें राहुल गांधी सजा का फैसला अगर ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती हैं, तो वह अगले 8 साल तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। दो साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य ही रहेंगे।