Delhi – दिल्ली के एक अदालत ने दिल्ली दंगे में यूपीए के तहत अभियुक्त माने गए अतहर ख़ान की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोप पत्र के आधार पर और जो दस्तावेज़ ज़मानत के पक्ष में दिखाए गए। उन्हें देखकर यह महसूस होता है कि उनपर जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है।
ज़मानत के पक्ष में इस दलील पर कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान अतहर ख़ान के ख़िलाफ़ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री दिखाते हैं और रही बात विरोधाभासी बयानों की तो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उनकी सत्यता का परीक्षण किया जाएगा.