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31 साल 10 महीने बाद आया फैसला, माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार 

 

डेस्क। Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में दोषी पाया है। इस हत्याकांड पर 31 साल 10 महीने बाद आया फैसला आया है। कोर्ट परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। 

कोर्ट दोपहर 2 बजे सजा सुनाएगी, बता दें 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाने से 50 मीटर की दूरी पर कांग्रेस नेता अवधेश राय को गोलियों से भून दिया गया था।

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी नामजद किया गया था और मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। 

अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में क्राइम संख्या 229/ 91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

यूपी की बांदा जेल में है मुख्तार

मुख्तार अंसारी इस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है और इसी हत्याकांड में नामजद आरोपी पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत भी हो चुकी है। जबकि पांचवें आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल अलग भी करवा ली है। जिसका प्रयागराज की सेशन कोर्ट में ट्रायल जारी है। 

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