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सुप्रीम कोर्ट ने दी योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत, रद्द की याचिका

 

 

डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath) को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल उनके खिलाफ एक याचिका डाली गई थी, जिसमे उनपर राजस्थान के अलवर में 2018 में एक चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया था वहीं इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला भी दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justices B R Gavai and Vikram Nath) की पीठ ने कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। वहीं बेंच ने कहा कि इस तरह के मुकदमे केवल पेज 1 (समाचार पत्रों के) के लिए हैं, वहीं इसे खारिज किया जाता है। 

साथ ही याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख भी किया था, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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