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RBI on Property Document: अब बैंको को चुकाना पड़ेगा 5 हजार का जुर्माना 

 

डेस्क। RBI on Property Document: रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और अभी तक होम लोन चुकाने के बाद रजिस्ट्री के पेपर लेने के लिए आपको बैंकों के चक्कर काटने भी पड़ते थे पर अब आरबीआई ने बैकों को निर्देश दिया है कि लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएं साथ ही अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।

RBI ने फैसले में क्या बोला?

रिवर्ज बैंक ने अपने फैसले में सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताजे ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई और आरबीआई ने कहा कि अगर ग्राहक सभी किस्तें चुका देता है तो उसकी प्रोपर्टी के पेप को समय से लौटा देना चाहिए। साथ ही बात दें कि रिजर्व बैंक को इस बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के द्वारा लोन को पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी करी जा रही है। कई मामलों में तो ग्राहकों और बैंकों के बीच मुकदमे की स्थिति भी सामने आई थी।

रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को जारी दिशा निर्देशों में बोला गया है तो अब जब भी ग्राहक को लोन दिया जाए तो उसके सैंक्शन लेटर में सभी डॉक्यूमेंट में वापस करने की तारीख और जगह का भी जिक्र लिया जाए साथ ही अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि में मौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को कागजात वापस करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा वहीं इसकी जानकारी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी।

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