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JNU New Rule: अब धरना देने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत 

 

 

डेस्क। Delhi News Update: JNU New Rule: जेएनयू प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के बाद छात्रों को कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इस नए आदेश का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।

 

जानिए क्या कहता है नया नियम

 

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई नई नियमावली की माने तो शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर लगाना और धरना प्रदर्शन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है या दोषी को संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। जबकि ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

 

जानिए कहां-कहां लागू

 

शैक्षणिक इमारतों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अलावा विभिन्न स्कूलों के अध्यक्षों के कार्यालय, डीन और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय को भी शामिल किया गया है। इससे पहले उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासनिक इमारत जिसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर सहित शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय हैं उसके 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक भी लगा दी गई थी।

 

100 मीटर के दायरे पर भी रोक

 

अब चीफ प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) की संशोधित नियमावली के अनुसार, विश्वविद्यालय ने कक्षाओं के स्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन को लेकर रोक लगा दी गई है।

संशोधित नियमावली के अनुसार, किसी धर्म, जाति या समुदाय के प्रति असहिष्णुता को भड़काने या ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि के लिए 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

क्यों लागू हुआ ये नियम

 

यह घटनाक्रम अक्टूबर में जेएनयू में भाषा अध्ययन संस्थान की इमारत की दीवार पर ‘राष्ट्र-विरोधी’ नारा लिखे जाने के बाद दिया गया है। उक्त घटना के बाद प्रशासन ने परिसर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर विचार करने के लिए एक समिति का गठित करने की घोषणा करी थी।

जेएनयू छात्र संघ ने इस नई नियमावली का विरोध किया है और इसे विरोधी विचारों को दबाने की कोशिश बताया है। छात्र संघ ने इस नियमावली को वापस लेने की भी मांग की है।

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