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विदेशों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा 

 

 

TCS On International Credit Card: विदेश यात्रा पर क्रेडिट कार्ड से खर्च करना अब महंगा होने वाला है। सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले पेमेंट को Liberalised Remittance Scheme (LRS)के तहत शामिल भी कर दिया है।

ऐसे में अब क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर 20 फीसदी TCS (Tax Collected at Source ) भी देना होगा। नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और ऐसे में अब रेगुलर इंटरेशनल यात्रा करने वालों के लिए नया नियम जेब पर ज्यादा भारी भी पड़ेगा।

बजट में बढ़ी थी टैक्स की दरें

इसके पहले बजट 2023 में, विदेशी टूर पैकेज और LRS की TCS रेट में बढ़ोतरी भी की थी। इसके तहत TCS दरों को 5फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। हालांकि इस कदम से ऐसा नही है कि आप कटा हुआ TCS वापस नहीं मिलेगा क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर, टैक्स रिटर्न को क्लेम भी कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न की राशि इनकम के आधार पर ही तय होती है।

LRS के तहत आखिर क्या है नियम

लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक से बिना अनुमति लिए एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर तक की राशि विदेश में भेज सकता है। पर उससे ज्यादा के अमाउंट पर आरबीआई की मंजूरी लेनी होती है। अब तक विदेश यात्रा के दौरान खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान एलआरएस के दायरे में भी नहीं आते थे। 

साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा नोटिपिकेशन में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (FEMA), 2000 की धारा सात को हटा दिया गया है। जिससे कि इससे विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया गया पेमेंट एलआरएस के दायरे में आ चुका है।

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