UttarPradesh – इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी को आरोपी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है और उनपर 37 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्तार अंसारी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूरी दी है और यह फैसला लिया है।
मुख्तार अंसारी पर इस मामले में साल 2003 के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में तहरीर दर्ज करवाई थी। उन्होंने मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाया था कि जब जेल में कैद लोगो से मिलने आए लोगो की तलाशी के उन्होंने आदेश जारी किये। तो मुख्तार अंसारी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
उन्होंने यह भी कहा था जब मैंने उनकी बात नही सुनी तो वह गुस्से से आग बबूला हों गए। उन्होंने गालीगलौज शुरू किया और उनके सामने बंदूक ताना दी थी। मुख्तार अंसारी को ट्रायल के बाद रिहा किया गया था। लेकिन आज इलाहाबाद की पीठ लखनऊ में उन्हें सजा सुनाई गई है।