Gyanvapi Verdict :ज्ञानवापी मामले आज वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए हिन्दू पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। अदातल ने ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। व मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है।
कोर्ट के जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर सवाल उठाए है और उनकी याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने मुख्य रूप से उठाए गए तीन बिंदुओं- प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना। जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस ने हिन्दू पक्ष के सदर्भ में आये फैसले को पढ़ा। जैसे ही यह फैसला आया हिन्दू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई।
हालाकि फैसला आने के बाद काशी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इलाको में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं और लोगो को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसले के लिए मुकदमे को जिला जज की अदालत में भेज दिया था।
कोर्ट का फैसला आते ही हिंदी पक्ष खुशी से झूम उठा। हिन्दू पक्षकारों का कहना है कि आज हिंदुओं को बड़ी जीत हासिल हुई है। यह हम सब के लिए गर्व का दिन है। ज्ञानवापी मस्जिद के लिये यह फैसला अहम साबित हो सकता है। हम सभी लोगो से शान्ति की अपील करते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हमे न्यायालय के न्याय पर पूरा विश्वास है।