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दिल्ली सीएम केजरीवाल को करना पड़ेगा सेरेंडर, SC ने नहीं स्वीकारी याचिका 

डेस्क। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं करी है और आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह कहकर अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी कि उन्हें कई मेडिकल संबंधी ढेर सारी जांंचे करवानी हैं।

पर उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनको अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील करी थी पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार नहीं करी।

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सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन के लिए बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार भी कर दिया है। रजिस्ट्री का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट भी दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही पड़ेगा।

आपको बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी थी, जिसमें CM अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग भी की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से भी गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय भी मांगा था।

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आपको बता दें कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत भी दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए यह कहा था कि ‘लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है.’सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा था करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालने वाले हैं। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं. इसके महत्व को देखते हुए अभियोजन पक्ष की के उस तर्क को खारिज भी किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा भी मिलेगा।’

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