डेस्क। लखनऊ के कुछ गांवों में खेती करने पर रोक लगायी गयी है और लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Vikas Pradhikaran) के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कहा है कि मोहान रोड योजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण या खेती करना गैरकानूनी है।
ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी करायी जाएगी।
लखनऊविकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की मोहान रोड योजना (mohan road scheme) में 20 जून से डिमार्केशन का कार्य शुरू करा दिया जाएगा और, 30 जून तक दो अस्थायी साइट आफिस का निर्माण कराकर वहीं से योजना का कामकाज संचालित भी किया जाएगा।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके इस सम्बंध में दिशा-निर्देश भी दिये हैं। यह आदेश इस क्षेत्र के कलियां खेड़ा और प्यारेपुर गांव पर भी लागू होगा।
योजनाउपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने लखनऊविकास प्राधिकरण की बैठक (Lucknow Development Authority Meeting) में बोला है कि अर्जन, अभियंत्रण व प्रवर्तन अनुभाग की टीम की उपस्थिति में मोहान रोड योजना का ईटीएस (इलेक्ट्राॅनिक टोटल स्टेशन) सर्वे कराया जाए। साथ ही सर्वे के कार्य के लिए सम्बंधित टीम के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस व सुरक्षा बल की तैनाती सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही योजना के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा का सेक्टर वार भौतिक सत्यापन कराते हुए 20 जून से पिलर गाड़ने का काम भी शुरू करा दिया जाए।