डेस्क। मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और मोदी सरनेम केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा भी सुनाई थी।
इसके अगले दिन ही राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई थी और इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई थी। जिसका फैसला 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया और आज उसी केस में फैसला भी सुनाया है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
2019 में कर्नाटक के कोलर में चुनावी रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने बोला था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम काफी कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’
बता दें इसके बाद गुजरात बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दायर करी और इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा भी सुनाई थी।