डेस्क। अगर आपको अपने घर में ज्यादा कैश (Cash Money) रखने की आदत है, तो ये आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है और जो लोग व्यापारी (Businessman) हैं, उनको अक्सर अपने घर पर कैश रखना ही पड़ता है, चाहे उसे वो अगले दिन बैंक में जाकर जमा ही करा देते हों।
यह फिर भी ठीक है, वहीं कुछ लोगों के पास काफी हद तक कैश होता है, और इसे वह अपने घर में ही रखते है, और कई बार पकड़े भी जाते है। अगर आप भी ऐसा ही करते है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है तो हम आपको बताने जा रहे है कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने इसके लिए क्या नियम बनाये हैं इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए।
छापे में घर से निकलता है कैश
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, आपको अपने घर में कैश रखने की सीमा का पता होना चाहिए। वही मालूम हो कि पिछले कई महीनों में राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें पता चला कि लोगों के घरों से खूब नकदी भी जमा थी।
वहीं आए दिन अधिकारियो के पास करोड़ों रुपयों के हिसाब से कैश बरामद किया जा रहा है ऐसे में सवाल यह उठता है कि आम आदमी अपने घर में कितना पैसा कैश में रखें, जिससे उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो?
पकड़े जाने पर बताना होगा आपको सोर्स
अगर आपको जांच एजेंसी पकड़ लेती है, तो आपको नकदी का एक एक सोर्स बताना होगा। यदि आपने उस पैसे को सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए।
साथ ही उसका इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो ईडी (ED), सीबीआई (CBI) जैसी बड़ी जांच एजेन्सी आप पर अपनी कार्रवाई करती है।
कितना लगेगा जुर्माना
अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े जाते है, तो आपको कितना जुर्माना देना होगा यह भी जान लीजिए। इस बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes-CBDT) ki माने तो आप घर में रखे पैसे का सोर्स नहीं बता पाते है, तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान
– एक वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन (Transaction) करने पर जुर्माना भी लग सकता है।
– एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर PAN नंबर भी देना जरूरी है।
– कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी भी देनी होगी।
– PAN and Aadhaar की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक जुर्माना आपको देना पड़ सकता है।
– आप 2 लाख रुपये से ज्यादा Cash में खरीदारी भी नहीं कर सकते है।
– 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी Cash कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी भी देनी होगी।
– 30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बेच पर व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर भी आ सकता है।
– Credit-Debit Card कार्ड के भुगतान के समय अगर कोई शख्स 1 लाख रुपये से ज्यादा की राशि एक बार में भुगतान करता है तो उसपर जांच हो सकती है।
– कैश में चंदा देने की लिमिट 2 हजार रुपये की तय की गई है।