डेस्क। Modi Surname Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में आज याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग भी की जाएगी।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह याचिका दाखिल करी गई है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि को बरकरार भी रखा था। इसी मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो चुकी थी।
कांग्रेस की ओर से इस मामले में सीजेआई के बेंच से जल्द सुनवाई करने की मांग की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें कहा गया है कि ‘मोदी’ एक ऐसा अपरिभाषित समूह है जिसका कोई भी आकार नहीं है। इसके करीब 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और वे अलग-अलग समुदायों से भी ताल्लुक रखते हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध सिर्फ एक परिभाषित समूह के संबंध में ही माना जाता है। इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 499 के तहत ‘मोदी’ शब्द लोगों के संघ या संग्रह की किसी भी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता है।