डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में जमादार के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों के पद का नाम बदलकर अब सुपरवाइजर कर दिया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बदलाव भी किया गया है।
भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियम में ये बदलाव किए हैं। वही खास बात ये है कि फर्श और सफाईवाला श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों पर अब यह नियम लागू होगा।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट (कंडिशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट) नियम 1961 को संशोधित कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई थी।
जमादार एक औपनिवेशिक युग का शब्द है जो उपयोग आमतौर पर कार्यालय परिसर में झाडू लगाने वाले कर्मचारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।