ITR रिफंड में क्यों हो रही देरी? 10 दिन नहीं तो कब मिलेगा आपका पैसा?

Published On: June 28, 2025
Follow Us
ITR रिफंड में क्यों हो रही देरी? 10 दिन नहीं तो कब मिलेगा आपका पैसा?

ITR : पूरे देश के करदाताओं (Taxpayers) ने वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) फाइल करना शुरू कर दिया है! यह हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक प्रक्रिया है। आपकी सुविधा के लिए, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ITR फाइलिंग (ITR Filing) की अंतिम तिथि (Last Date) 15 सितंबर तक बढ़ा दी है, जो आपको अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करती है। समय पर ITR फाइल करने (File ITR on Time) से आप न केवल भारी जुर्माने (Penalty) से बच सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली कई तरह की कानूनी और वित्तीय परेशानियों से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

बहुत से करदाता जिन्होंने अपना ITR पहले ही सफलतापूर्वक दाखिल कर दिया है, अब अपने रिफंड (Refund) का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को उनका टैक्स रिफंड (Tax Refund) आश्चर्यजनक रूप से जल्दी मिल जाता है, जबकि अन्य को अपने रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह विलंब कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनकी जानकारी हर ITR फाइल करने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक टैक्सपेयर (Taxpayer) के लिए अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) फाइल करना (File ITR) एक अनिवार्य प्रक्रिया (Mandatory Process) है। एक बार ITR सफलतापूर्वक फाइल (ITR Successfully Filed) हो जाने के बाद, करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) से अप्रूवल (Approval) का इंतजार करना होता है। यह विभाग की मंजूरी ही यह निर्धारित करती है कि आपको अतिरिक्त टैक्स (Tax) देना है या फिर आपको रिफंड प्राप्त होगा (Refund Will Be Received)। इस विभाग की अंतिम मंजूरी (Department’s Approval) के बिना आपका टैक्स रिफंड जारी (Tax Refund Issued) नहीं किया जाता है।

रिफंड मिलने के लिए औसत 10 दिन का समय: वित्त मंत्री का बयान (Average 10 Days for Refund: Finance Minister’s Statement)

केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया था कि प्रौद्योगिकी (Technology) के प्रभावी इस्तेमाल से टैक्स रिफंड प्रक्रिया (Tax Refund Process) में क्रांतिकारी बड़ा सुधार (Big Improvement) आया है। उन्होंने बताया कि जहाँ 2013-14 के वित्तीय वर्ष में रिफंड जारी करने (Refund Issuance) में औसतन 93 दिन (Average 93 Days) लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर मात्र 10 दिन (Reduced to 10 Days) रह गया है। यह वाकई करदाताओं (Taxpayers) के लिए एक बड़ी राहत (Big Relief) और टैक्स प्रशासन (Tax Administration) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

हालांकि, वित्त मंत्री (Finance Minister) ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया था कि सभी ITR (आयकर रिटर्न) 10 दिन में प्रोसेस (Processed in 10 Days) नहीं होते। यह 10 दिन का समय केवल एक ‘औसत’ प्रोसेसिंग टाइम (Processing Time) है, जो किसी भी प्रकार की गारंटी (Guarantee) नहीं है कि आपको इतनी ही जल्दी रिफंड मिलेगा। वहीं, टैक्स जानकारों (Tax Experts) का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करने के बाद विभाग की ओर से 20 दिन के भीतर रिफंड मिलना शुरू (Refund Starts Within 20 Days) हो जाता है। साथ ही, कानूनी प्रावधानों (Legal Provisions) के तहत, असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के खत्म होने के 9 महीने के भीतर तक (Within 9 Months) रिफंड जारी (Refund Issued) किया जा सकता है। इसलिए, धैर्य रखना और अपने रिफंड स्टेटस (Refund Status) की नियमित जांच करना महत्वपूर्ण है।

ये सामान्य गलतियां हो सकती हैं रिफंड अटकने की वजह! (Common Errors That Can Delay Your ITR Refund)

ITR रिफंड पाने (Getting ITR Refund) के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक और महत्वपूर्ण कदम है, उसे ई-वेरिफाई (E-Verify) कराना। जब तक आप अपने ITR को ई-वेरिफाई (E-Verify ITR) नहीं करेंगे, आपका रिटर्न (Return) पूरी तरह से प्रोसेस (Not Processed Fully) नहीं होगा और विभाग आपकी फाइल पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा। ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) के बाद आमतौर पर रिफंड (Refund) आने में 4-5 हफ्ते का समय (4-5 Weeks Time) लग सकता है। इसलिए, यह अनिवार्य कार्य (Mandatory Task) करना कभी न भूलें!

ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) के अलावा भी कई सामान्य त्रुटियां हैं जो आपके इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को रोक सकती (Can Hold Refund) हैं। इनमें से कुछ प्रमुख गलतियां निम्नलिखित हैं:

  • पैन को आधार से लिंक न करना (PAN Not Linked to Aadhaar): अगर आपका पैन कार्ड (PAN Card) आपके आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं है, तो आपके ITR की प्रोसेसिंग रुक सकती है, जिससे रिफंड में देरी (Refund Delay) होगी।
  • आयकर विभाग के ईमेल का जवाब न देना (Not Responding to Income Tax Department Emails): विभाग आपसे किसी भी विसंगति या अतिरिक्त जानकारी के लिए ईमेल (Email) के माध्यम से संपर्क कर सकता है। अगर आप इन ईमेल का समय पर जवाब नहीं (Timely Response) देते हैं, तो आपकी फाइल अटक (File Get Stuck) सकती है।
  • टीडीएस का बेमेल होना (Mismatched TDS): आपके द्वारा दाखिल किए गए ITR में (In ITR) घोषित टीडीएस (TDS – Tax Deducted at Source) राशि का, आपके फॉर्म 26AS (Form 26AS) या विभाग के रिकॉर्ड से मेल न खाना भी रिफंड अटकने का एक बड़ा कारण (Major Reason for Refund Hold) बन सकता है। TDS डिटेल्स का सटीक मिलान महत्वपूर्ण है।
  • गलत बैंक खाता विवरण (Incorrect Bank Account Details): अगर आपने अपने ITR में गलत बैंक खाता संख्या (Wrong Bank Account Number)IFSC कोड (IFSC Code) या खाताधारक का नाम (Account Holder Name) भर दिया है, तो रिफंड सही खाते में नहीं जा पाएगा और रुक जाएगा। यह सबसे सामान्य गलतियों (Most Common Errors) में से एक है।

इन सामान्य गलतियों से बचने (Avoid Common Mistakes) के लिए, अपने ITR विवरणों (ITR Details) को सावधानीपूर्वक दोबारा जांचना और आयकर विभाग के साथ किसी भी प्रकार की जरूरी बातचीत (Important Communication) को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी वित्तीय जानकारी (Financial Information) में सटीकता सुनिश्चित करना आपके ITR रिफंड प्रक्रिया (ITR Refund Process) को सुचारू और तेज बनाता है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now