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Join NowCentral Government employees leave rules: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। अब सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से एक सप्ताह की पारंपरिक छुट्टी के बजाय पूरे एक महीने (30 दिन) की लंबी छुट्टी ले सकते हैं। इस महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह नई सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी जिन्हें अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या अन्य जरूरी व्यक्तिगत कामों के लिए लंबी छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है।
सरकार का यह कर्मचारी-हितैषी कदम काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता HACCP: कैसे ये MSME कंपनी बदल रही है देश का फ़ूड इंडस्ट्री का चेहरा?में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
क्या है छुट्टियों का यह नया प्रावधान?
यह सुविधा केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के तहत प्रदान की जा रही है, जो 1 जून 1972 से लागू है। हाल ही में, राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने इस नियम को और स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए एक महीने तक की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आसानी होगी।
किसे मिलेगा लाभ और कितनी मिलती हैं छुट्टियां?
यह नियमावली केंद्र सरकार के अधिकांश विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होती है। हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा (AIS) के सदस्यों के लिए अवकाश के नियम अलग हैं और उनके संबंधित विभागों द्वारा शासित होते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक छुट्टियों का विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है:
- अर्जित छुट्टी (Earned Leave): हर साल 30 दिन की छुट्टी, जिसे कर्मचारी अपनी सुविधानुसार जमा कर सकते हैं।
- अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave): प्रति वर्ष 20 दिन की छुट्टी, जिसमें आधा वेतन मिलता है।
- आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave): अप्रत्याशित कामों के लिए हर साल 8 दिन की छुट्टी।
- प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday): कर्मचारी अपनी पसंद के त्योहारों के लिए साल में दो दिन की छुट्टी ले सकते हैं।
7 तरह की विशेष छुट्टियों की भी है सुविधा
नियमित छुट्टियों के अलावा, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को विभिन्न जीवन परिस्थितियों के लिए 7 प्रकार की विशेष छुट्टियां भी प्रदान करती है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय या मानसिक तनाव के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। ये छुट्टियां इस प्रकार हैं:
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिला कर्मचारियों को बच्चे के जन्म पर मिलने वाला अवकाश।
- पितृत्व अवकाश (Paternity Leave): पुरुष कर्मचारियों को पिता बनने पर मिलने वाली छुट्टी।
- बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave): बच्चों की देखभाल और उनकी परीक्षाओं के दौरान महिला कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष छुट्टी।
- अध्ययन अवकाश (Study Leave): कर्मचारियों को अपनी योग्यता और कौशल बढ़ाने के लिए।
- विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave): दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष परिस्थितियों में।
- अस्पताल अवकाश (Hospital Leave): बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर।
- विभागीय अवकाश (Departmental Leave): विभाग द्वारा स्वीकृत विशेष अवकाश।
कैसे काम करता है छुट्टियों का सिस्टम?
सरकार ने छुट्टियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और कर्मचारी-अनुकूल बनाया है। हर साल की शुरुआत में, जनवरी और जुलाई के महीनों में, कर्मचारियों के लीव अकाउंट (Leave Account) में छुट्टियां अग्रिम रूप से क्रेडिट कर दी जाती हैं। जब कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन करता है, तो उसे इसी खाते से काटा जाता है।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ विशेष प्रकार की छुट्टियां, जैसे विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) या मुआवजा छुट्टी (Compensated Leave), को सामान्य छुट्टी खाते से नहीं काटा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों की नियमित अर्जित छुट्टियां सुरक्षित रहें।
सरकार समय-समय पर कर्मचारियों की जरूरतों और कामकाजी माहौल को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों के नियमों की समीक्षा करती है और आवश्यक कार्यकारी निर्देश (Executive Instructions) जारी करती रहती है। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी एक स्वस्थ और तनाव-मुक्त वातावरण में काम कर सकें।