Central Government Employees: OPS और NPS पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी और नया विकल्प

Published On: June 20, 2025
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Central Government Employees: OPS और NPS पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी और नया विकल्प

Central Government Employees: केंद्र सरकार (Central Government) ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को एकीकृत पेंशन योजना (UPS – Integrated Pension Scheme) के तहत एक बहुत बड़ी राहत दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब सेवा निवृत्ति (Retirement Benefits) और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ (Death Gratuity Benefit) को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य और अधिक सुरक्षित हो गया है। यह आदेश लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन (Salary and Pension Updates) से जुड़े सबसे बड़े अपडेट्स में से एक है।

इस नए आदेश (New Government Order) का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु (Death in Service) हो जाती है या वह अक्षम/विकलांग (Disability in Service) हो जाता है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना (OPS – Old Pension Scheme) के दायरे में वापस लाया जा सकेगा। यह उस अनिश्चितता को समाप्त करता है जो अभी तक नई पेंशन प्रणाली (NPS – New Pension System) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बनी हुई थी, और उन्हें पुरानी पेंशन (Old Pension) के समान लाभ प्राप्त करने का विकल्प देता है।

कार्मिक मंत्रालय का अहम आदेश (Important Order from Ministry of Personnel):

कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW – Department of Pension & Pensioners’ Welfare) ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश विशेष रूप से उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो UPS में शामिल हैं, और इसका उद्देश्य सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी की स्थिति में OPS (OPS Equivalent Benefits) के तहत लाभ मिलने के विकल्पों को स्पष्ट करना है। यह स्पष्टता कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

डीओपीपीडब्ल्यू सचिव वी. श्रीनिवास (V. Srinivas – DoPPW Secretary) ने इस आदेश की घोषणा करते हुए बताया कि यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष विकल्प (Special Option for Employees) प्रदान करता है जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS Pension Benefits) के तहत वापस लाया जा सकेगा, जिससे उनके आश्रितों को सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने इस निर्णय को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS Pensioners Equality) के पेंशनभोगियों के बीच समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस महत्वपूर्ण बदलाव के अलावा, अब ऐसे कर्मचारियों को ₹25 लाख (Up to ₹25 Lakh Gratuity) तक की ग्रेच्युटी का भी हकदार माना जाएगा, जो एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता है। यह ग्रेच्युटी कर्मचारियों के परिवार के लिए आकस्मिक स्थिति में बड़ी राहत होगी।

पहले कहाँ फँसा हुआ था पेंच? (Previous Confusion and Ambiguity):

अभी तक, यदि किसी कर्मचारी ने यूपीएस (UPS Option) का विकल्प चुना था और सेवानिवृत्ति से पहले उसकी मृत्यु या विकलांगता हो जाती थी, तो उस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं था कि उसे या उसके परिवार को किस प्रकार की पेंशन या फ़ैमिली पेंशन (Family Pension Rules) मिलेगी। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों और उनके संगठनों में लंबे समय से असमंजस और चिंता (Employee Confusion and Concern) बनी हुई थी। कर्मचारी संगठनों (Employee Associations) ने लगातार सरकार से इस स्थिति को स्पष्ट करने और समानता लाने की मांग की थी।

अब, सरकार ने यूपीएस (UPS Benefits) में सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस (NPS Equivalent Benefits) की तरह ही पुरानी पेंशन (Old Pension Option) का विकल्प जारी कर दिया है, जिससे इस दुविधा का समाधान हो गया है। साथ ही, ग्रेच्युटी का प्रावधान (Provision of Gratuity) भी कर दिया गया है, जो एक बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।

एनपीएस में पहले से था यह प्रावधान (NPS Gratuity Provision Earlier):

यह बताना ज़रूरी है कि डीओपीपीडब्ल्यू (DoPPW NPS Rules) ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees NPS) के सेवा-संबंधी मामलों के नियमन के लिए पहले ही केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 (CCS NPS Implementation Rules 2021) को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में यह प्रावधान था कि एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता (Invalidity or Disability Rules) के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में एनपीएस (NPS Benefits) या ओपीएस (OPS Benefits) के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान होगा। नए आदेश ने अब यूपीएस (UPS Update) के तहत भी इसी समानता को सुनिश्चित किया है, जिससे सभी तरह के कर्मचारियों को न्याय मिल सके।

अब अधिक कर्मचारी UPS/NPS का विकल्प चुनेंगे (More Employees to Opt for NPS/UPS):

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ (All India NPS Employees Federation) के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने सरकार द्वारा एनपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Death-cum-Retirement Gratuity – DCRG) को शामिल करने के इस ऐतिहासिक आदेश का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम (Historical and Essential Step) बताया, जो कर्मचारियों के हित में है। पटेल के अनुसार, इस निर्णय से कर्मचारियों के मन में एनपीएस को लेकर बनी सभी गलतफहमियां दूर होंगी (Misunderstandings About NPS Cleared)। इसके परिणामस्वरूप, अधिक से अधिक कर्मचारी अब एनपीएस (More Employees Opt for NPS) या संबंधित एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि अब उन्हें मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी (Gratuity on Retirement) और अन्य ओपीएस-तुल्य लाभ मिलेंगे, जिससे उनका भविष्य और परिवार सुरक्षित रहेगा। यह पेंशन सुधार (Pension Reform India) की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक विकास है।

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