RBI Guidelines : कटे-फटे नोट अब आसानी से बदलवाएं, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें सभी नियम

Published On: June 5, 2025
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RBI Guidelines : कटे-फटे नोट अब आसानी से बदलवाएं, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें सभी नियम
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RBI Guidelines : अगर आपके पास कटे-फटे नोट (Torn Notes), गंदे नोट (Dirty Notes) या खराब हो चुके नोट (Mutilated Notes) हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद राहत भरी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI – Reserve Bank of India) ने हाल ही में ऐसे नोटों (Currency Notes) को लेकर एक नई और महत्वपूर्ण गाइडलाइन (New RBI Guidelines) जारी की है। इस नए अपडेट (RBI Updates) के बारे में पूरी और सही जानकारी (Full Information) जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने पैसे (Money) का पूरा मूल्य (Full Value) प्राप्त कर सकें और बैंकों (Banks) या किसी अन्य जगह परेशानी का सामना न करना पड़े। जारी की गई इस गाइडलाइन (RBI Guidelines) से जुड़ी हर बारीक जानकारी (Detailed Information) जानने के लिए इस खबर को अंत तक पढ़ें।

ATM से मिले कटे-फटे नोटों का क्या करें?

मान लीजिए, आप ATM मशीन (ATM Machine) से पैसे (Cash Withdrawal) निकाल रहे हैं और आपको कटे-फटे (Torn) या गंदे नोट (Dirty Notes) मिल जाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं! RBI के नियमों (RBI Rules) के अनुसार, आप इन खराब नोटों (Damaged Notes) को आसानी से बदलवा (Exchange Notes) सकते हैं। आप किसी भी बैंक (Bank) की शाखा (Branch) में जाकर इन कटे-फटे नोटों (Mutilated Currency) के बदले बिल्कुल नए और साफ नोट (New and Clean Notes) प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा (Facility) सभी राष्ट्रीयकृत (Public Sector Banks), निजी (Private Sector Banks) और यहां तक कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों (Small Finance Banks) में भी उपलब्ध है, चाहे नोट की कीमत (Note Denomination) ₹10 हो या ₹2000।

RBI के नियमों (RBI Regulations) के तहत, बैंक (Bank) ऐसे नोटों (Notes) को बदलने से किसी भी सूरत में मना नहीं कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) लगातार टीवी (TV Advertisements) और सोशल मीडिया (Social Media Campaigns) जैसे विभिन्न माध्यमों (Channels) के जरिए लोगों को इस बारे में जागरूक (Awareness) कर रहा है। अब आपको कटे-फटे नोटों (Torn Notes) को चिपकाकर या चोरी-छिपे चलाने की कोशिश करने की बजाय, सीधे बैंकों (Banks) में बदलवाकर नए नोट (New Notes) लेने का रास्ता साफ हो गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पुराने, खराब नोट (Old Damaged Notes) बेकार न जाएं और आपको उनका पूरा मूल्य (Full Value) मिले, जिससे आपको कोई वित्तीय नुकसान (Financial Loss) न हो।

कटे-फटे नोट बदलना है बेहद आसान (Exchanging Torn Notes is Easy)

अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है कि ATM से कटे-फटे नोट (Torn Notes from ATM) निकल आएं, तो जैसा कि बताया गया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इन नोटों (Notes) को बदलवा सकते हैं। RBI का नियम (RBI Rule) इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है: अगर ATM (ATM) से कटे-फटे नोट (Mutilated Notes) निकलते हैं, तो संबंधित बैंक (Bank) उन्हें बदलने से कतई इनकार (Cannot Refuse) नहीं कर सकता है। बैंक (Bank) में जाकर नोट बदलने (Exchange Notes) की यह प्रक्रिया (Process) लंबी या जटिल नहीं है, बल्कि यह मिनटों (Minutes) का काम है। इसका तरीका भी बिल्कुल सीधा और आसान (Simple Process) है।

सबसे पहले आपको यह करना होगा कि जिस ATM Machine (ATM Machine) से ये कटे-फटे नोट (Torn Notes) निकले हैं, आप उन नोटों को लेकर सीधे उस बैंक (Bank) की शाखा (Branch) में जाएं जिसका वह ATM है। वहां जाकर आपको एक लिखित एप्लीकेशन (Written Application) देनी होगी। इस एप्लीकेशन (Application) में आपको कुछ जरूरी विवरण (Important Details) देने होंगे, जैसे आपने किस तारीख (Date) को, कितने बजे (Time) और किस ATM (ATM Name/Location) से पैसे निकाले थे। इसके साथ ही, अगर ATM से पैसे निकालते समय आपको ट्रांजेक्शन स्लिप (Transaction Slip) मिली थी, तो उसकी एक कॉपी (Copy) भी एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी। यदि किसी कारणवश स्लिप नहीं निकली हो, तो आप अपने मोबाइल फोन (Mobile Phone) पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल (Transaction Details) का मैसेज दिखा सकते हैं या उसकी जानकारी एप्लीकेशन में दे सकते हैं।

RBI जागरूकता अभियान के जरिए भी कर रहा है लोगों को सूचित (RBI Awareness Campaign)

जैसे ही आप बैंक (Bank) को ATM से निकले कटे-फटे नोटों (Torn Notes from ATM) और अपनी एप्लीकेशन (Application) के साथ सारा जरूरी ब्यौरा (Details) सौंपेंगे, बैंक कर्मचारी (Bank Staff) आपके नोटों की जांच (Check Notes) करेंगे और नियमों के अनुसार, आपको तुरंत (Immediately) उस कीमत के दूसरे नए नोट (New Notes of Same Value) बदलकर दे दिए जाएंगे। RBI ने अपनी गाइडलाइन (RBI Guidelines) में साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सभी बैंक (All Banks) अपनी हर शाखा (Every Branch) में लोगों के कटे-फटे (Torn), गंदे (Dirty) और गले हुए नोटों (Soiled Notes) को बदलने के लिए बाध्य हैं। यह सुविधा सभी ग्राहकों (All Customers) के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका उस बैंक में खाता हो या न हो (though rules might slightly vary based on account holding for limits).

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) समय-समय पर इन कटे-फटे नोटों (Mutilated Notes) को लेकर सर्कुलर (Circulars) और निर्देश जारी करता रहता है ताकि बैंकों और जनता दोनों को नियमों की स्पष्ट जानकारी रहे। जैसा कि पहले बताया गया है, रिजर्व बैंक (RBI) आजकल टीवी विज्ञापन (TV Advertisements) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platforms) के जरिए भी सक्रिय रूप से लोगों को इस महत्वपूर्ण विषय (Important Topic) पर जागरूक (Creating Awareness) कर रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने खराब नोटों (Damaged Notes) को लेकर परेशान न हो।

कहां और किस तरह के नोट बदले जा सकते हैं? (Where and Which Notes Can Be Exchanged)

RBI के नियमों (RBI Rules) के अनुसार, कटे-फटे (Torn), गंदे (Dirty) या सड़े-गले नोटों (Soiled Notes) को आप कई जगहों पर बदलवा (Exchange) सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

  1. RBI के इश्यू ऑफिस (RBI Issue Offices)।

  2. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks) की शाखाएं।

  3. निजी क्षेत्र के बैंकों (Private Sector Banks) की चेस्ट ब्रांच (Currency Chest Branches)।

नियमों (Rules) के मुताबिक, ₹10 (₹10 and above) या उससे अधिक मूल्य (Higher Denomination) के ऐसे नोट (Notes) जिनके नंबर पैनल (Number Panel) सही हों (Intact Number Panel), उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि, नोट कितना फटा या खराब है, इसके आधार पर उसका पूरा मूल्य (Full Value) या आधा मूल्य (Half Value) मिल सकता है। RBI की वेबसाइट (RBI Website) पर नोटों को बदलने संबंधी विस्तृत नियम (Detailed Rules) उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति (Per Person) एक बार में अधिकतम 20 नोट (Maximum 20 Notes) बदलवा सकता है, जिनकी कुल कीमत (Total Value) ₹5,000 (₹5000) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों (Certain Situations) में नोटों (Notes) को आसानी से बदला नहीं जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नियमों (Rules) के अनुसार, जो नोट बहुत बुरी तरह से जले हुए (Badly Burnt) हों, या जो कई छोटे-छोटे टुकड़ों (Piece-by-Piece) में बंटे हुए हों, उन्हें सामान्य बैंक शाखाओं (Bank Branches) में नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों (Notes) को केवल RBI के इश्यू ऑफिस (RBI Issue Office) में ही विशेष प्रक्रिया (Special Procedure) के तहत जमा (Deposit) कराया जा सकता है, जहां उनकी जांच की जाती है।

अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें? (What if Bank Refuses to Exchange Notes?)

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि RBI के नियमों (RBI Rules) के अनुसार, कोई भी बैंक (Bank) आपके कटे-फटे (Torn), गंदे (Dirty) या खराब नोटों (Damaged Notes) को बदलने से मना (Refuse) नहीं कर सकता है। यदि नियमों (Rules) के दायरे में आने वाले नोटों (Notes) को बदलने से कोई बैंक कर्मचारी (Bank Employee) या बैंक शाखा (Bank Branch) इनकार करती है, तो यह सीधे तौर पर RBI के निर्देशों (RBI Instructions) का उल्लंघन (Violation) है। ऐसी स्थिति में, आप इसकी शिकायत (Complaint) सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) से कर सकते हैं। RBI के पास शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) मौजूद है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपने इन अधिकारों (Consumer Rights) को जानना आपको सशक्त बनाता है।


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