देश– सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर बड़ा बयान दिया है। सभी महिलाओं को कानूनी तौर पर सुरक्षित गर्भपात करवाने का अधिकार है। कोई भी महिला अगर गर्भपात करवाना चाहती है तो वह मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी के तहत 24 सप्ताह तक की प्रेग्नेंसी में अविवाहित महिला गर्भपात करा सकती हैं।
जानकारी के लिये बता दें कोर्ट ने यह फैसला एक अविवाहित महिला के गर्भपात को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान लिया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा समाज कभी भी ठहराव नही स्वीकारता है। जिस तरह से समाज बदलता है समाज के लोगो की सोच बदलती है। ठीक उसी प्रकार नियमो में भी बदलाव होता है।
उन्होंने आगे कहा अब हमें उन अधिकारों को बदलना होगा जो शादी के बाद महिलाओं को दिए जाते हैं। सभी को फ्री कंडीशन में जीने का अधिकार है। समाज को अब बदलने की आवश्यकता है। लोगो को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना चाहिए।
उन्होंने कहा अगर इस परिपेक्ष्य में कोई कानून आता है तो इसके कई लाभ होंगे। इससे असुरक्षित गर्भपात को रोका जा सकता है। इसके अलावा अब हमें गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर विचार करना होगा। गर्भवती महिला के परिवेश का ध्यान रखना चाहिए. शादीशुदा महिलाएं भी पति की ज़ोर-ज़बरदस्ती और रेप का शिकार हो सकती हैं।