देश– पैगम्बर मोहम्मद को लेकर दिये अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आई नुपूर शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग के संदर्भ में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाले बैंच ने याचिका को खारिज करते याचिकाकर्ता अबु सोहेल से कहा अगर इस मामले पर कार्यवाही होती है तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट की बात सुनने के बाद याचिकाकर्ता ने अपना केस वापस लेने का निर्णय लिया।
याचिकाकर्ता का दावा है कि इस मामले में पुलिस के पास तहरीर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है। जबकि इसमे त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए थी।
जानकारी के लिये बता दें बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगम्बर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी के बाद देश मे काफी बवाल देंखने को मिला। मुस्लिम पक्ष नुपुर शर्मा के विरोध में सड़कों पर उतर आया और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा।
कई अरब देशों ने नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना की ओर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाए। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वही इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आज देश का जो माहौल है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है।
उनकी बेलगाम जुबान ने देश को हिंसा के मुह में धकेल दिया है। कोर्ट ने राजस्थान में टेलर की हत्या के पीछे भी नुपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार बताया था।