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डेस्क। गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है।

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल, गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गृह मंत्रालय ने क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित 31 अक्टूबर, 2019 के अपने पहले के आदेश को रद्द किया है। साथ ही 13 अक्टूबर, 2024 के नवीनतम आदेश ने अपने 5 साल पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है। इस आदेश के क्रियान्वयन के साथ ही उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार को आगामी सप्ताह में शपथ लेने की आधिकारिक मंजूरी भी मिल गई है।

गृह मंत्रालय ने जारी किया ये आदेश

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, “जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले ही रद्द कर दिया जाएगा।”

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आपको बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन को भी लागू किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था और उसी तारीख को राज्य दो भागों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित भी किया गया था। साथ ही दोनों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नामित किया गया था। सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया था।