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दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक दो सौ पार, इस पॉलिसी के साथ पटाखों पर संपूर्ण बैन

डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 220 यानी ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किए जाने के बाद ‘स्टेज-1’ को लागू किया गया है। 15 अक्टूबर यानी मंगलवार सुबह 8 बजे से ‘स्टेज-1’ के तहत आने वाली सभी पाबंदियां लागू हो जाएंगी और इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता मापदंडों में अचानक काफी गिरावट के बाद उप-समिति ने ये बड़ा निर्णय लिया है।

आपको बता दें कि शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में बंटा जाता है।

विभाग ने ये बताया कि इससे पहले आखिरी बार 19 दिन पहले (25 सितंबर को) वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गयी थी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रतिबंध का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश को भी जारी किया हैं।

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प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सोमवार को शहर में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो एक जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहने वाला है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह घोषणा की और दिल्ली वासियों से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह भी किया है।

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पर्यावरण मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बोला, ‘‘सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से एक जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं, हम सभी दिल्ली वासियों से सहयोग का भी अनुरोध करते हैं।