डेस्क। भोपालः राजधानी भोपाल के केरवा डेम के एक टूरिस्ट स्पॉट पर धारा 144 को लागू कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही लोगों के वहां जाने पर पाबंदी भी लगा दी है। धारा 144 लागू होने के बाद वहां लोगों के जाने पर धारा 188 के तहत केस भी दर्ज किया गया है।
बता दें केरवा डेम के इस टूरिस्ट स्पॉट पर बीते 10 सालों में 50 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। और यही वजह है कि इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर दी है।
आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही यहां 3 युवकों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इसके बाद धारा 144 को लागू कर दिया है। वहीं खास बात ये है कि प्रशासन ने पहले यहां फेंसिंग कर पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित भी कर दिया था। और साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया था लेकिन इसके बावजूद लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाया करते थे। प्रतिबंधित इलाके में लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। ऐसे में डीसीपी जोन-1 साईं कृष्णा ने बुधवार को धारा 144 लागू कर दी और धारा 144 के आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी रातीबड़ को सौंपी है।
केरवा डेम के जिस टूरिस्ट स्पॉट पर धारा 144 को लागू किया गया है, उसे मौत का कुआं के नाम से भी जाना जाता हैं। यह मौत का कुआं भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर केरवा क्षेत्र में बना हुआ है। यह वह हिस्सा है, जहां केरवा डैम का बैक वाटर बहता है और यह चट्टानी इलाका है। वहीं जिसके आसपास वन विभाग, राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग की जमीनें भी हैं। यह प्राकृतिक रूप से पानी के बहाव क्षेत्र में एक गहरा क्षेत्र है, जिसमें गर्मियों के मौसम में भी पानी भरा रहता है। वहीं इस इलाके में कई हादसे भी हो चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं।