डेस्क। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत ही ध्यान देने वाली है। साथ ही आपके पैन कार्ड में कोई कमी भी होती है साथ ही जरूरी काम बीच में ही लटक भी जाते हैं। और इससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
वहीं अब पैन कार्ड के लिए आयकर विभाग की ओर से कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन करना काफी जरूरी है। वहीं आयकर विभाग के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी बेहद जरूरी कर दिया गया है।
इसी कड़ी में 31 मार्च आखिरी तारीख जारी की गई दी है। साथ ही अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको 10,000 रुपये तक जुर्माने का भुगतना भी करना होगा। जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी निराशा भी दिख रही है। वहीं यह काम करने के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं होगी और आप घर बैठे ही पैन को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं।
क्यों कराया जा रहा है पैन को आधार से लिंक
आयकर विभाग की ओर से कुछ जरूरी काम के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम हो रहा है।
दरअसल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए यह काम कराया जा रहा है। इसी नंबर से सरकार लोगों के आयकर की जानकारी रखती है। वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड आयकर विभाग रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत कराया जाता है।