उत्तरप्रदेश– हाथरस में दलित लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के संदर्भ में कवरेज करने जा रहे पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सिद्दीक़ कप्पन को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वही अब सुप्रीम कोर्ट से सिद्दीक़ कप्पन को राहत मिली है और इन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिद्दीक़ कप्पन को तीन दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट के ले जाया जाएगा। इसके बाद इनकी रिहाई होगी। यह रिहाई के बाद दिल्ली के जंगपुरा इलाके में ही रहेंगे। यह दिल्ली से बाहर बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के नही जा सकते हैं। उन्हें हफ्ते में स्थानीय थाने में पेश किया जाएगा। सिद्दीक़ कप्पन को कोर्ट की यह शर्ते पहले सफ्ताह तक माननी पड़ेंगी।
उनके पास पोर्ट जांच एजेंसियों के पास रहेंगे। उन्हें हर हफ्ते स्थानीय थाने में अपनी हाजिरी लगवानी होगी। सिद्दीक़ कप्पन को प्रिवेंटिव पावर’ के तहत हिरासत में लिया था। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस किसी अपराध की आशंका के कारण किसी को हिरासत में ले सकती है।
इनपर उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा यूएपीए के सेक्शन 17 और 18, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124A (राजद्रोह), 153A (दो समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने), 295A (धार्मिक भावनाएं आहत करने) और आईटी एक्ट के सेक्शन 62, 72, 76 लगाए गए थे और मामला दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी की गई थी।