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MNP New Rules: अब सिम पोर्ट करवाने के लिए इन नए नियमों का करना होगा पालन

डेस्क। MNP New Rules: आज, 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) कराने के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आपको अगर अपना नंबर मौजूदा ऑपरेटर से किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कराना है, तो नए नियम के तहत उनको आवेदन जारी करना होता है। इससे पहले MNP के नियमों में 8 बार बदलाव किए गए है।

MNP New Rules: दूरसंचार नियामक यानी TRAI ने आज से MNP कराने के नए नियम लागू भी कर दिए हैं। इस नए नियम को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस 14 मार्च 2024 को जारी की गई थी, जिसको आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। सिम कार्ड पोर्ट (MNP) कराने के नियमों में अब तक 9वीं बार बदलाव भी किया जा चुका है। दूरसंचार नियामक ऐक्ट 1997 के सब सेक्शन (1) के तहत टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2009 में किए गए नए बदलाव में यह साफ हो चुका है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स किन वजहों से यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने के रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।

जानिए क्या हुआ बदलाव?

नए MNP Rules के अनुसार, सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही कोई यूजर सिम कार्ड पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट भी नहीं सकते। हालांकि, इसमें नियामक ने दो शर्तें भी रखी हैं। ऐसा केवल उस केस में होगा, जब किसी बंद या खोए हुए सिम कार्ड को स्वैप करवाया गया हो पर अगर, सिम को अपग्रेड कराने के लिए सिम स्वैप किया गया हो, तो यूजर को सिम कार्ड पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक इंतजार भीं नहीं करना होगा। पहले यह समय सीमा 10 दिन की होती थी।

बढ़ रहे साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए सिम स्वैप को लेकर ये नए नियम में बदलाव किए गए हैं। नियामक ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ इसे लेकर गहन चर्चा करी है और इसके बाद इस नई समय-सीमा को तय भी किया गया है।

दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा देने से पहले कई चीजों को चेक करने का निर्देश भी दिया गया है। बिना उसे चेक किए किसी भी यूजर द्वारा ऑपरेटर बदले जाने का रिक्वेस्ट को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

टेलीकॉम ऑपरेटर को यह चेक करना पड़ेगा कि यूजर द्वारा 90 दिन के अंदर सिम पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट भी नहीं किया गया हो। इसका यह मतलब है कि यूजर किसी भी ऑपरेटर को 90 दिन के बाद ही बदल पाएंगे।

पहले से किसी ऑपरेटर के पास आपने अगर सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट भेजा है, तो आप दूसरे के पास रिक्वेस्ट जेनरेट नहीं कर पाएंगे।

सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही आप अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करवा सकते हैं।

अगर, आपने सिम अपग्रेड करने के लिए सिम स्वैप कराया है, तो आपको नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स MNP के लिए रिक्वेस्ट को जारी नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा अगर आपके नंबर पर कोई बिल बकाया है, तो भी आपका नंबर पोर्ट नहीं होगा। आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी।

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जानिए MNP के लिए कैसे करें आवेदन?

MNP कराने के लिए यूजर को अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना पड़ेगा।

इसके बाद यूजर के नंबर पर एक UPC (यूनीक पोर्टिंग कोड) भी आएगा।

इसके बाद यूजर को नए ऑपरेटर से संपर्क करना पड़ेगा।

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अपनी KYC डिटेल्स यानी की आधार कार्ड आदि के साथ UPC भी दर्ज कराना होगा।

इसके बाद यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।

कुछ दिन बाद यूजर को मैसेज में सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से संबंधित एक मैसेज आएगा और आपका सिम कार्ड पोर्ट हो जाएगा।

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