देश– पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस को नही ढाया जाएगा और इस परिपेक्ष्य में सरकार 8 दिन में कोर्ट में जवाब दर्ज करे। कोर्ट ने यह आदेश उस याचिक पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया है जो राज्य सरकार के इस फैसले को डायरेक्ट चुनौती दे रही है।
जानकारी के लिए बता दें आज से ठीक 100 साल पहले 1922 में यह पैलेस सर सुल्तान अहमद द्वारा बनाई गई। सरकार ने आदेश दिया था कि यह पैलेसी तोड़कर इस जगह पर एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। वही आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुरनी धरोहर को बचाने वाले लोगो को राहत दी है।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है इस पैलेस को तोड़ने के आदेश पर राज्य सरकार जवाब पेश करे। बता दें दायर याचिका में दावा किया गया था कि यह पैलेस काफी पुराना है। सरकार इसे तुड़वाने की जगह इसकी मरम्मत करवा कर इसे इस्तेमाल करने दे सकती है।
कोर्ट में इस मामले के सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने सुल्तान पैलेस के प्रस्तावित विध्वंस पर रोक लगा दी है। उन्होंने बिहार सरकार से जवाब मांगा है कि उन्होंने आखिर क्यों इतनी पुरानी इमारत को तोड़ने का आदेश पारित किया।