राज्यधर्म

धर्मांतरण को लेकर चौंकाने वाला मामला आया सामने 

डेस्क। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत हमीरपुर के मौदहा निवासी आरोपी कैलाश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी करी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला है कि उत्तर प्रदेश में एससी/एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया भी जा रहा है। इसे तत्काल से रोका भी जाना चाहिए। लालच देकर धर्म बदलने का खेल जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगी।

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न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत हमीरपुर के मौदहा निवासी आरोपी कैलाश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी करी है। कैलाश पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज भी करवाया गया था। शिकायतकर्ता रामकली प्रजापति ने एफआईआर में बोला था कि उसके भाई रामफल को कैलाश घर से दिल्ली में एक सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए ले जाया गया था।

इस समारोह में गांव के कई और लोगों को भी ले जाया गया है। इसके बाद में सभी को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित भी कर दिया गया है। बकौल रामकली, उनका भाई मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और इस मामले में गिरफ्तारी के बाद कैलाश के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि आवेदक ने शिकायतकर्ता के भाई का धर्मांतरण भी नहीं किया था। पादरी सोनू ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसी ने सभी का धर्म परिवर्तन भी कराया था। उसे जमानत पर रिहा भी किया जा चुका है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि ऐसी सभाओं का आयोजन कर बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है साथ ही कैलाश गांव से लोगों को ले जाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने में शामिल किया जा रहा है। उसे इसके बदले बहुत सारे पैसा दिए गए।

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कोर्ट ने यह भी बोला कि, संविधान का अनुच्छेद 25 किसी को भी स्वेच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है, पर लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देता है। अपने धर्म का प्रचार करने का अर्थ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करवाने का नहीं है।

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