Uttar Pradesh Government: मृत्यु या विकलांगता पर पाएं ₹5.25 लाख तक की वित्तीय मदद, जानें कैसे करें आवेदन

Published On: June 8, 2025
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Uttar Pradesh Government: मृत्यु या विकलांगता पर पाएं ₹5.25 लाख तक की वित्तीय मदद, जानें कैसे करें आवेदन

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Uttar Pradesh Government: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) राज्य के निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है अंत्योष्टि सहायता योजना (Antyoshthi Sahayata Yojana), जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UP BOCW – Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board) के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों (Registered Construction Workers) के लिए है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के सामने आने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों, जैसे कि मृत्यु या विकलांगता, के मामले में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करना है।

योजना का लाभ (Benefit of the Scheme):

उत्तर प्रदेश BOCW अंत्योष्टि सहायता योजना (UP BOCW Antyoshthi Sahayata Yojana) के तहत, पात्र निर्माण श्रमिक या उनके आश्रित (Dependents) ₹5,25,000 तक (Up to ₹525000) की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्राप्त कर सकते हैं। यह लाभ निर्माण श्रमिक की मृत्यु (Death) या गंभीर विकलांगता (Serious Disability) के मामले में प्रदान किया जाता है। (विशेष नोट: आत्महत्या के मामलों में यह सहायता प्रदान नहीं की जाती है।)

विवरण (Details):

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को एक सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करना है। यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (Construction Worker) की (दुर्घटना या बीमारी के कारण) मृत्यु हो जाती है, या वह काम के दौरान या किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग (Permanently Disabled) हो जाता है, तो यह योजना उनके आश्रितों (Dependents) या स्वयं श्रमिक को (विकलांगता के मामले में) वित्तीय सहायता (Financial Assistance) के रूप रूप में एकमुश्त राशि (Lump Sum Amount) प्रदान करती है। यह राशि ₹5,25,000 तक हो सकती है, जो मामले की गंभीरता (विकलांगता का प्रकार/स्तर) या मृत्यु के कारण पर निर्भर करता है। यह सहायता राशि परिवार को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है।

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पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):

उत्तर प्रदेश अंत्योष्टि सहायता योजना (UP Antyoshthi Sahayata Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा:

  1. निर्माण मजदूर (Construction Worker): योजना का लाभ केवल वही श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं जो निर्माण मजदूर (Construction Worker) के रूप में पंजीकृत हैं।
  2. उत्तर प्रदेश निवासी (Resident of Uttar Pradesh): आवेदक को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य का निवासी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रमिक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UP BOCW) के तहत पंजीकृत (Registered) होना चाहिए और उसके पास वैध निर्माण लेबर कार्ड (Construction Labour Card) होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents):

योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज (Required Documents) जमा करने होते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  1. रोजगार सबूत (Proof of Employment):
    • आवश्यक: UP-निर्माण लेबर कार्ड (UP Construction Labour Card)। यह योजना के तहत आपकी पात्रता का प्राथमिक प्रमाण है। आपका कार्ड वैध और सक्रिय होना चाहिए।
  2. मृत्यु या विकलांगता का सबूत (Proof of Death or Disability):
    • मृत्यु के मामले में: आवश्यक: UP मृत्यु प्रमाण पत्र (UP Death Certificate)। यह श्रमिक की मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण होता है।
    • विकलांगता के मामले में: संबंधित सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड (Medical Board) द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जिसमें विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत उल्लिखित हो।

आवेदन कैसे करें (How to Apply):

उत्तर प्रदेश अंत्योष्टि सहायता योजना (UP Antyoshthi Sahayata Yojana) के लिए आवेदन ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन (Offline) दोनों प्रक्रियाओं से किया जा सकता है, ताकि श्रमिकों को सुविधा हो।

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ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Procedure):

  1. इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को सीएससी केंद्र (CSC Center – Common Service Center)ई-जिला पोर्टल (E-District Portal), या यूपी बीओसीडब्ल्यू वेबसाइट (UP BOCW Website – upbocw.in) पर जाना होगा।
  2. संबंधित योजना के अनुभाग (Section) में जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Online Application Form) खोलें।
  3. फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक विवरणों (Required Details) को ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेजों (Required Documents) की स्कैन की गई प्रतियां (Scanned Copies) अपलोड करें।
  5. फॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करें। आपको आवेदन संख्या (Application Number) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Procedure):

  1. आवेदक श्रम विभाग (Labour Department) के कार्यालय से या संबंधित खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer – BDO) कार्यालय से योजना का आवेदन पत्र (Application Form) प्राप्त कर सकता है।
  2. आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक विवरणों को साफ अक्षरों में भरें।
  3. भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों (Required Documents) की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  4. तैयार आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित श्रम विभाग कार्यालय (Labour Department Office) में या ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) के माध्यम से जमा करें।

टिप्पणी (Notes):

  • निर्माण श्रमिक (Construction Worker) की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र मृतक श्रमिक के आश्रित (Dependent) द्वारा श्रमिक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर (Within One Year) जमा करना अनिवार्य है। समय सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है।
  • विकलांगता के मामले में आवेदन श्रमिक स्वयं या उनके परिवार के सदस्य द्वारा किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्थिति (Application Status) को ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित कार्यालय से ट्रैक (Track) किया जा सकता है।
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यह योजना उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, जो उन्हें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करती है। पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ उठाना चाहिए।

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