MGNREGS : UP मनरेगा (MGNREGS), काम नहीं तो भत्ता, जानिए यूपी में मनरेगा जॉब कार्ड धारक कैसे मांगें काम और क्या हैं आपके अधिकार

Published On: June 8, 2025
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MGNREGS : UP मनरेगा (MGNREGS), काम नहीं तो भत्ता, जानिए यूपी में मनरेगा जॉब कार्ड धारक कैसे मांगें काम और क्या हैं आपके अधिकार
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MGNREGS :महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), जिसे आमतौर पर मनरेगा (MGNREGA) के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिनों का गारंटीड मजदूरी रोजगार (Guaranteed Wage Employment) प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जैसे बड़े राज्यों के ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मनरेगा (MGNREGS) के तहत काम की मांग (Demand for Work) करना एक प्रावधान है जिसे उन सभी लोगों द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड (MGNREGS Job Card) है। यह प्रावधान किसी भी पंजीकृत जॉब कार्ड धारक (Job Card Holder) को योजना के तहत काम की मांग (Demand for Work) करने की अनुमति देता है।

योजना का लाभ (Benefit of the Scheme):

उत्तर प्रदेश मनरेगा (UP MGNREGS) के तहत, यदि किसी श्रमिक को 100 दिन का रोजगार मिलता है (जैसा कि योजना द्वारा गारंटीकृत है), तो वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) के अनुसार लगभग ₹21300 तक (Approx. ₹21300) का लाभ अर्जित कर सकता है। यह राशि प्रति दिन की मजदूरी दर (Wage Rate) के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, काम की मांग करने पर यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) भी पाने का अधिकार है।

विवरण (Details):

मनरेगा (MGNREGS) के तहत काम की मांग (Demand for Work) एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत श्रमिकों को उनकी मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। यदि संबंधित प्राधिकरण (Relevant Authority), यानी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) या कार्यक्रम अधिकारी (Programme Officer), मांगे गए काम (Demanded Work) को 15 दिनों के भीतर प्रदान करने में असमर्थ होता है, तो कानून के अनुसार श्रमिक बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। यह भत्ता पहले 30 दिनों के लिए राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) का 25% होता है। 30 दिनों के बाद भी यदि काम नहीं मिलता है, तो भत्ता बढ़कर शेष बेरोजगारी भत्ते की अवधि (Unemployment Allowance Period) या राशि के लिए न्यूनतम मजदूरी का 50% हो जाता है।

इसके अलावा, योजना के तहत काम करते समय किसी श्रमिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु (Death) या स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) होने पर, राज्य सरकार द्वारा तय की गई योजना के तहत मुआवजा (Compensation) भी दिया जाता है। यह श्रमिकों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच है।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मनरेगा (MGNREGS) के तहत काम की मांग (Demand for Work) करने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता मापदंड हैं:

  • राज्य (State): आवेदक उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • क्षेत्र का प्रकार (Area Type): यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) के लिए है। शहरी क्षेत्रों (Urban Areas) के लोग आमतौर पर इस योजना के पात्र नहीं होते हैं।
  • उम्र (Age): आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष (18 Years) होनी चाहिए। (यहाँ मूल पाठ में “18.4” लिखा है, जिसे शायद गलती से लिखा गया होगा; सामान्य पात्रता 18 वर्ष है)।
  • वर्तमान व्यवसाय (Current Occupation): आवेदक को बेरोजगार (Unemployed) होना चाहिए और स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम (Unskilled Manual Labour) करने के लिए तैयार होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents):

मनरेगा (MGNREGS) के तहत काम की मांग (Demand for Work) करने के लिए आवेदक के पास मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए:

  • रोजगार सबूत (Proof of Employment): यह मुख्य रूप से आपका यूपी मनरेगा जॉब कार्ड (UP MGNREGA Job Card) है। जॉब कार्ड ही इस योजना के तहत आपकी पात्रता और पहचान का मुख्य प्रमाण है।
  • यूपी-एमजीएनआरईजीए कार्ड (UP-MGNREGA Card): जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह सबसे आवश्यक (Essential) दस्तावेज है।

कैसे करें आवेदन (How to Apply):

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मनरेगा (MGNREGS) के तहत काम की मांग (Demand for Work) करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है:

  1. ग्राम पंचायत से संपर्क (Contact Gram Panchayat): आवेदक को अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) से संपर्क करना होगा। वहां, उन्हें काम करने की इच्छा (Desire to Work) बताते हुए एक आवेदन जमा करना होगा। यह आवेदन एक सादे कागज (Plain Paper) पर हाथ से लिखा जा सकता है या यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हो तो एक विशेष फॉर्म (Application Form) में भरा जा सकता है। आवेदक मौखिक आवेदन (Verbal Application) के माध्यम से भी अपनी कार्य मांग (Work Demand) दर्ज करने का अनुरोध कर सकता है, जिसे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
  2. लिखित आवेदन में शामिल जानकारी (Information in Written Application): यदि आवेदन लिखित रूप में दिया जाता है, तो उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होनी चाहिए:
    • आवेदक का जॉब कार्ड पंजीकरण संख्या (Job Card Registration Number)
    • जिस तारीख से रोजगार की आवश्यकता है (Date from which employment is required)। यह तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम 5 दिन बाद की होनी चाहिए।
    • कितने दिनों के रोजगार की आवश्यकता है (Number of days of employment required)। आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में 100 दिन तक के काम की मांग की जा सकती है।
  3. ग्राम पंचायत द्वारा पुष्टि (Verification by Gram Panchayat): आवेदन प्राप्त होने के बाद, ग्राम पंचायत उसकी पुष्टि करती है। इसमें शामिल है:
    • आवेदक का स्थानीय अधिवास (Local Domicile) या निवास का प्रमाण।
    • यह सुनिश्चित करना कि जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवार के सभी सदस्य, जिनके लिए काम मांगा जा रहा है, वयस्क (Adult – 18 वर्ष से अधिक) हैं।
  4. कार्य आवंटन की सूचना (Information about Work Allotment): पुष्टि और पात्रता के आधार पर, ग्राम पंचायत नौकरी चाहने वालों (Job Seekers) का चयन करती है जिन्हें काम दिया जाना है। काम के आवंटन की सूचना दो तरीकों से दी जाती है: या तो ग्राम पंचायत कार्यालय में एक सार्वजनिक मैसेज बोर्ड (Public Message Board) के माध्यम से, या यदि नौकरी चाहने वाले का मोबाइल नंबर (Mobile Number) ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत है, तो उन्हें सीधे फोन या मैसेज के जरिए सूचित किया जाता है।
  • कार्य आवेदन (Work Application) अग्रिम में (in advance) प्रदान किए जा सकते हैं, यानी आप भविष्य के लिए भी काम मांग कर रख सकते हैं।
  • कार्य आवेदन (Work Application) समूहों में (in groups) संयुक्त रूप से (jointly) भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे एक ही परिवार या समूह के सदस्यों को एक साथ काम मिल सके।

यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में मनरेगा जॉब कार्ड धारक (MGNREGS Job Card Holders) आसानी से अपने रोजगार के अधिकार (Right to Employment) का उपयोग कर सकें और योजना के तहत मिलने वाले लाभों (Benefits) को प्राप्त कर सकें। यदि आपको काम की मांग (Demand for Work) करने या बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) प्राप्त करने में कोई समस्या आती है, तो आप ब्लॉक स्तरीय (Block Level) या जिला स्तरीय (District Level) अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।


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