Toll Tax : टोल प्लाजा पर अब नहीं मिलेगी ‘मुफ्त’ छूट, NHAI ने बदला 10 सेकंड और 100 मीटर वाला नियम, जानें अब क्या होगा?

Published On: June 14, 2025
Follow Us
Toll Tax : टोल प्लाजा पर अब नहीं मिलेगी 'मुफ्त' छूट, NHAI ने बदला 10 सेकंड और 100 मीटर वाला नियम, जानें अब क्या होगा?

Join WhatsApp

Join Now

Toll Tax : क्या आपने भी वह वायरल वीडियो (Viral Video) देखा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि अगर किसी टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर कोई गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा रुकती है तो उसे टोल टैक्स (Toll Tax) नहीं देना पड़ता? या फिर यह सुना था कि टोल प्लाजा पर 100 मीटर से लंबी गाड़ियों की लाइन होने पर उसके पीछे वाली गाड़ियों के लिए टोल ‘फ्री’ हो जाता है? ये दावे सुनकर कई वाहन चालक (Vehicle Owner) टोल बूथ पर इस नियम को लेकर बहस करते भी नजर आते थे। इन नियमों को लेकर लोगों के मन में काफी भ्रम (Confusion) था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस संबंध में एक बड़ा और स्पष्ट बदलाव किया है, जिसने इन भ्रामक दावों और पुराने नियमों पर विराम लगा दिया है।

दरअसल, एक नियम 2021 में लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार (Queue) 100 मीटर से अधिक हो जाती है, तो 100 मीटर के दायरे से बाहर खड़े वाहनों को बिना टोल चुकाए जाने की अनुमति दी जाएगी। इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़ कम करना और यात्रियों के समय की बचत करना था। हालांकि, इसे लेकर अक्सर विवाद होते थे और यह नियम पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा था। अब, NHAI ने इस 2021 के आदेश में बदलाव कर दिया है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों की चाहे कितनी भी लंबी कतार क्यों न हो, आपको टोल टैक्स का भुगतान (Toll Tax Payment) हर हाल में करना होगा। वह 100 मीटर वाली छूट अब खत्म हो चुकी है।

READ ALSO  Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत केस खत्म, बेकसूर साबित हुईं रिया चक्रवर्ती

‘फ्री फ्लो पॉलिसी’ समाप्त: NHAI का नया सर्कुलर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India – NHAI) ने 19 अगस्त को एक सर्कुलर (Circular) जारी कर ‘फ्री-फ्लो पॉलिसी’ (Free Flow Policy) से जुड़े सभी प्रावधानों को समाप्त करने की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत ही 100 मीटर की कतार पर छूट का नियम शामिल था। इस बदलाव का मतलब यह है कि अब टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की ‘फ्री-फ्लो’ की स्थिति लागू नहीं होगी। जो भी वाहन टोल टैक्स बूथ (Toll Booth) पर भुगतान करने के लिए कतार में लगेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, भले ही कतार कितनी भी लंबी हो या प्रतीक्षा समय (Waiting Time) कितना भी ज्यादा।

NHAI के अधिकारियों ने इस बदलाव पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि जो 10 सेकंड में टोल न लगने वाले नियम की बात वायरल हो रही थी, वह दरअसल सभी टोल प्लाजा के लिए था ही नहीं। यह नियम विशेष रूप से उन टोल प्लाजा के लिए था जो 2021 में या उसके बाद बनाए गए थे और जहां आधुनिक तकनीक (Modern Technology) का उपयोग किया गया था ताकि प्रति वाहन ट्रांजेक्शन टाइम (Transaction Time) कम हो सके। लोगों में 10 सेकंड और 100 मीटर दोनों नियमों को लेकर भारी कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से अक्सर टोल प्लाजा पर स्टाफ और वाहन चालकों के बीच गरमागरम बहस और झगड़े (Arguments) होते रहते थे। यात्रियों को होने वाली इस असुविधा और भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए ही NHAI ने इन नियमों को बदलने का फैसला लिया है। अब, भुगतान प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बना दिया गया है: कतार में हैं तो टोल चुकाएं।

READ ALSO  प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की एनआरआई पति की निर्मम हत्या

किन लोगों और वाहनों को मिलती है टोल टैक्स में छूट?

वैसे तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर यात्रा करने वाले लगभग हर आम नागरिक (Common Citizen) को टोल टैक्स देना होता है ताकि सड़कों के रखरखाव और विकास का खर्च उठाया जा सके। NHAI ने अब टोल चुकाने की अनिवार्यता और समय को लेकर सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। हालांकि, देश में कुछ खास लोगों और वाहनों की श्रेणियों को टोल टैक्स के भुगतान से छूट (Toll Tax Exemption) मिलती है। यह छूट उनकी आधिकारिक स्थिति या सेवा को देखते हुए दी जाती है।

इस लिस्ट में शामिल प्रमुख व्यक्ति और वाहन इस प्रकार हैं:

  • भारत के राष्ट्रपति (President of India)
  • भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President of India)
  • भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister of India)
  • भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल (Governors of all States)
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India)
  • सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश (Judges of Supreme Court)
  • लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)
  • केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers of Union)
  • सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Ministers of all States)
  • केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governors of Union Territories)
  • राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष (Speakers of State Assemblies)
  • राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष (Chairpersons of State Legislative Councils)
  • संसद सदस्य (सांसद – Members of Parliament)
  • सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख (Chiefs of Army, Air Force, and Navy)
  • कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारी और विशिष्ट वाहन (जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कुछ विशेष ड्यूटी पर तैनात वाहन आदि)।
READ ALSO  Varanasi-Kolkata Expressway: UP-बिहार-झारखंड-बंगाल के 18 जिलों को फायदा, गांवों-किसानों की होगी 'मौज' ₹35,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे

यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्तियों के आधिकारिक वाहन को ही यह छूट मिलती है, न कि उनके निजी वाहनों को हमेशा। इसके अलावा, एम्बुलेंस (Ambulance) और अग्निशमन वाहन (Fire Brigade) जैसी आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) वाले वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी जाती है।

NHAI के इस नए बदलाव का सीधा असर उन लाखों वाहन चालकों पर पड़ेगा जो राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। अब उन्हें कतार की लंबाई या प्रतीक्षा समय की चिंता किए बिना टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। यह बदलाव टोल प्लाजा पर पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया है, हालांकि कुछ लोगों के लिए यह असुविधाजनक हो सकता है।


Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now